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Udaipur Kanhaiya Lal Murder: उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को NIA कोर्ट जयपुर में किया जाएगा पेश

Kanhaiyalal murder case: उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को आज जयपुर स्थित एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा।

जयपुरJul 02, 2022 / 08:19 am

santosh

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अरविंद पालावत/जयपुर। Kanhaiyalal murder case: उदयपुर में कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपियों को आज जयपुर स्थित NIA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी हत्या के दिन ही गिरफ्तार हो गए थे। जबकि मोहसिन और आसिफ को पुलिस ने गुरूवार को गिरफ्तार किया था।

अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चारों आरोपियों को जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। इस कोर्ट का चार्ज सीबीआई कोर्ट क्रम एक के पास हैं। माना जा रहा है कि एनआईए चारों आरोपियों को रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। सूत्रों के अनुसार एनआईए दोपहर बाद आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी।

बता दें कि Udaipur Murder Case के दोनों मुख्य आरोपियों को गुरूवार देर रात करीब दो बजे उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया था। सुरक्षा की दृष्टि से दोनों आरोपियों को उदयपुर की सामान्य जेल में नहीं रखा गया। वहीं, रात में दोनों को अलग-अलग सेल में रखा गया ताकि वे एक-दूसरे से बात नहीं कर सके।

इसके साथ ही मोहसीन और आसिफ को शुक्रवार दोपहर बाद उदयपुर की अदालत में एनआईए ने पेश किया। दोनों को एक दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। साथ ही अदालत ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को उस अदालत में पेश किया जाए, जिसे मामले की सुनवाई करने की अधिकारिता है। ऐसे में अब शनिवार को दोपहर तक सभी आरोपियों को एनआईए कोर्ट में पेश करेगी।

सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
इधर, कलेक्ट्रेट सर्किल पर एनआईए कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी से पहले सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखनी होगी। आरोपियों के साथ किसी भी तरह की घटना ना हो जाए, इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। कोर्ट में सुबह से ही पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रखा जाएगा।

रिमांड के लिए फिजिकली करना होगा पेश
आरोपियों की पेशी को लेकर चर्चा यह भी चल रही है कि उन्हें वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश किया जा सकता है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन का कहना है कि यदि एनआईए मामले में रिमांड मांगती है तो आरोपियों को फिजिकली पेश किया जाएगा। यदि केवल न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने से जुड़ा मामला हो तो आरोपियों की पेशी वीडियो कांफ्रेंस से भी की जा सकती थी।

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