ये है विदेश यात्रा नियम
जानकारी के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को विदेश यात्रा पर जाने से पहले अपने विभाग से सक्षम स्तर पर अनुमति लेनी होती है। बिना अनुमति के कोई भी अधिकारी विदेश यात्रा पर नहीं जा सकता। यदि कोई सरकारी कार्मिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ निलम्बन से लेकर पिछली सेवाएं भी समाप्त करने का प्रावधान है।
अटक गया विरासत संरक्षण कार्य एडमा के कार्यकारी निदेशक (कार्य) को जयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत होने वाले पर्यटन और विरासत संरक्षण संबंधी कार्यों के लिए कार्यकारी निदेशक (कार्य) एडमा को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देश पर कला, साहित्य एवं पुरातत्व विभाग ने दिसम्बर 2019 में नोडल अधिकारी नियुक्त किया था। नोडल अधिकारी के विदेश यात्रा पर जाने से जयपुर को विश्व धरोहर का दर्जा मिलने के बाद प्रस्तावित हेरिटेज वॉक का काम भी अटक गया है। हेरिटेज वॉक के तहत होने वाले कार्यों की रूपरेखा तय की जानी है। साथ ही पुरानी विधानसभा में प्रस्तावित राजस्थान धरोहर संग्रहालय के लिए कंसल्टेंट फर्म नियुक्त करने और डीपीआर प्रक्रिया से जुड़े काम भी ठप हो गए हैं।
क्या कहते हैं जिम्मेदार – एडमा के कार्यकारी निदेशक (कार्य) के विदेश जाने की मुझे कोई सूचना नहीं है। जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। श्रेया गुहा, प्रमुख शासन सचिव, कला, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग