प्रदेश के स्नातक व उसके समकक्ष डिग्री धारी योग्यता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 फरवरी 2019 से ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना’ (
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana in hindi ) का लाभ मिलेगा। यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश मे लागू हो चुकी हेै पूर्व में यह ‘अक्षत योजना’ ( Akshat Yojana Rajasthan ) नाम सेे जानी जाती थी।
श्रम एवं नियोजन विभाग के आदेश से अक्षत योजना का नाम Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana कर दिया। श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज में समाहित बिन्दु संख्या 10 के उप बिन्दु 1 के अनुसरण मे पूर्व से संचालित अक्षत योजना के नाम में परिर्वतन करते हुए राजस्थान राज्य मे स्नातक बेरोजगार युवाओं को बरोजगारी भत्ता देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना’ फरवरी 2019 से लागू की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है।
ये मिलेगी बेरोजगारी भत्ता राशि ( Rajasthan Berojgari Bhatta Amount ) योजना के तहत पात्र लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते के रूप मेें पुरूषों को तीन हजार रूपये प्रतिमाह एवं महिला एवं विशेष योग्यजन लाभार्थी को 3500 रूपये (
Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana Berojgari Bhatta Amount ) प्रतिमाह दिए जाएंगे। योजना में दो साल तक या रोजगार पाने या स्वयं के रोजगार पाने तक भत्ता मिलता रहेगा।
बता दें कि पहले यह भत्ता 650 से 750 था जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया है। अब राजस्थान बेरोजगारी भत्ता में सरकार महिलाओं को 3500 रुपये एवं पुरुषों को 3000 रुपये दो वर्षो की अवधि तक देगी। इस तरह बेरोजगारों को इन दो वर्षों में अच्छा रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करने का सही समय मिलेगा।
ऐसे करना होगा आवेदन ( Rajasthan Berojgari Bhatta Yojana 2019 | Apply Online ) बेरोजगार शिक्षित लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। लाभार्थी स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने के साथ ही बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थी विभाग की वेबसाईट पर अधिक जानकारी ले सकते हैं। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.employment.livelihoods.rajasthan.gov.in है।