एफएसएल में नियुक्ति: आरपीएससी व चयन बोर्ड से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में देरी को गंभीरता से लिया
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में स्टाफ व संसाधनों की कमी से लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग व अधींनस्थ सेवा कर्मचारी चयन बोर्ड को भी पक्षकार बनाया है। साथ ही, नियुक्तियों में देरी पर दोनों से 16 दिसम्बर तक जवाब मांगा गया है।
जस्टिस सबीना व न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की खंडपीठ ने एफएसएल जांच में देरी को लेकर स्वप्रेरणा से दर्ज याचिका पर यह आदेश दिया। न्याय मित्र अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि एफएसएल में लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। इससे एफएसएल में लंबित केसों की संख्या 18000 पार हो गई है और कोर्ट में मुकदमों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती कलेंडेर में एफएसएल के पदों को भरने की कोई योजना नहीं बनाई है। महाधिवक्ता एम एस सिंघवी ने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड करते हैं। इसलिए इन दोनों को पक्षकार बनाया जाए। उन्होंने भरतपुर में एफएसएल को आवंटित भूमि के मामले में वन क्षेत्र से संबंधित विवाद को जल्द सुलझा लेने का भरोसा दिलाया।
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