अधीनस्थ काेर्ट खोलने का आदेश वापस लिया
लॉकडाउन अवधि 18 मई से 31 मई के दौरान जयपुर जिला न्याय क्षेत्र की कोर्ट में अर्जेंट प्रकृति के दीवानी व फौजदारी केसों की ही सुनवाई होगी
जयपुर। जिला व सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला ने 26 मई से प्रशासनिक कार्यों के लिए न्यायालय खोलने का आदेश वापस ले लिया है। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिला न्यायालय क्षेत्र की अधीनस्थ कोर्ट खोलने के आदेश को वापस लेते हुए कहा है कि लॉक डाउन अवधि 18 मई से 31 मई के दौरान जयपुर जिला न्याय क्षेत्र की कोर्ट में अर्जेंट प्रकृति के दीवानी व फौजदारी केसों की ही सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय के निर्देशनुसार पूर्व की व्यवस्था ही लागू रहेगी। गौरतलब है कि जयपुर जिला के डीजे ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया था जिसमें 26 मई से नियमित तौर पर कोर्ट खोलने व कोर्ट कर्मचारियों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए कहा था। इसी के साथ उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लंबित मामलों में दोनों पक्षों की लिखित सहमति लेकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आनॅलाइन सुनवाई करने के लिए भी कहा था। अब पूर्व व्यवस्था के अनुसार अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी।
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