20 वर्ष में किस्तों में अदा करें कंपनियां
एजीआर बकाया: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
नई दिल्ली. एजीआर के मामले में दूरसंचार कंपनियां बकाये का भुगतान अगले 20 वर्षों में किस्तों के माध्यम से कर सकें इसके फार्मूले को मंजूरी देने के लिए सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सरकार इन दूरसंचार कंपनियों के समर्थन में है जो यह कह रही हैं कि यदि शीर्ष अदालत ने तत्काल एजीआर का भुगतान करने को कहा तो वे दिवालिया हो जाएंगी।
सरकार का कहना है कि यदि कोई भी दूरसंचार कंपनी दिवालिया होती है तो इससे न केवल अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा बल्कि कई ग्राहकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि निर्णय की तारीख के बाद टेलीकॉम कंपनियों को मूल धन और पेनाल्टी पर ब्याज और जुर्माने से छूट मिलनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दूरसंचार विभाग की और से सुप्रीम कोर्ट ये अपील दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को है।
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