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जयपुर

ई-कॉमर्स को अनुमति, गांवों में लगी फैक्ट्री चलेंगी

लॉकडाउन-2: केंद्रीय गृहमंत्रालय ने जारी किए दिशा-निर्देश, 20 अप्रैल से मिलेगी छूट
 

जयपुरApr 15, 2020 / 11:31 pm

anoop singh

ई-कॉमर्स को अनुमति, गांवों में लगी फैक्ट्री चलेंगी

ई-कॉमर्स को अनुमति, गांवों में लगी फैक्ट्री चलेंगी

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को कोरोना से लडऩे के लिए सात दिन की अग्निपरीक्षा का समय दिया है। अगर यह दिन अच्छे से गुजर जाते हैं तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में शर्त कुछ क्षेत्रों को अनुमति प्रदान की है। प्रतिबंध वाले ज्यादातर वे क्षेत्र हैं जहां पहले से ही अनुमति नहीं है। बुधवार को केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली उन इंडस्ट्री सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है जो नगर निगम की सीमा से बाहर हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि दैनिक जीवन से जुड़ी सभी सेवाएं चालू रहेंगी, चाहे वह बैंक, एटीएम हो या सब्जीवाला। सरकार ने शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाकर डिस्टेंस लर्निंग पर जोर दिया है। जानते हैं सरकार ने अपनी गाइडलाइन में किसे अनुमति दी है किसे नहीं…
केंद्र: उपसचिव स्तर के सभी अफसर आएंगे
केंद्र में रक्षा, सीआरपीएफ, स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण खुले रहेंगे। केंद्रीय मंत्रालय और उपसचिव और इसी रैंक के सभी अफसरों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहेगी। वहीं इनके साथ काम करने वाले अन्य अफसर और कर्मचारियों की उपस्थिति 33 प्रतिशत या जरूरत के अनुसार होगी। राज्य में नगर निगम, पुलिस, होम गाड्र्स, सिविल डिफेंस, फायर और आपताकालीन सेवाओं के दफ्तर खुले रहेंगे। ग्रुप ए और बी के अफसर जरूरत पर दफ्तर आएंगे।
एटीएम, पेट्रोल, सब्जी मिलेगी
पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई होगी। बैंक, एटीएम, डाक सेवाएं और डाक घर खुले रहेंगे। फल, सब्जी ठेले, साफ-सफाई का सामान विक्रय वाली दुकानें। डेयरी और दूध की दुकानें, पोल्ट्री, मांस, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी।
आरबीआइ और आरबीआइ से रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट और एनपीसीआइ, सीसीआइएल जैसे संस्थान और पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर चालू रहेंगे।
आइआरडीएआइ और इंश्योरेंस कंपनियां खुली रहेंगी।
अस्पताल, एम्बुलेंस, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं।
डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल उपकरणों की दुकानें।
मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर। फार्मा और मेडिकल
रिसर्च लैब, कोरोना रिसर्च करने वाले संस्थान।
वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, -पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री एवं आपूर्ति।
इन वाहनों को छूट : निजी वाहन में दो, बाइक पर एक
कार में ड्राइवर के अलावा केवल एक अन्य व्यक्ति मतलब कुल दो और दो पहिया पर केवल एक व्यक्ति को अनुमति दी जाएगी।
रेल, बस, कैब, बंद
सभी घरेलू और विदेशी उड़ानें। माल ढुलाई और सुरक्षा कारणों को छोड़कर।
सभी यात्री ट्रेन, सुरक्षा कारणों को छोड़कर।
सार्वजनिक परिवहन बस, मेट्रो टे्रन।
मेडिकल वजहों अथवा विशेष अनुमति को छोड़कर एक से दूसरे राज्य और जिले में कोई नहीं आ और जा सकता।
शैक्षणिक संस्थान
सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थान।
सभी कमर्शियल और औद्योगिक गतिविधिया बंद होंगी। (जिन्हें अनुमति दी है उन्हें छोड़कर)
ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी सेवाएं बंद।

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