भिनाय थाना क्षेत्र से याचिकाकर्ता की 16 वर्षीय बेटी 25 अक्टूबर 2018 को गायब हो गई थी। उसने पुलिस को शिकायत की लेकिन लड़की अब तक बरामद नहीं हुई है।
प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिमा जैन व पिंकुल जैन ने कोर्ट को बताया कि बेटी को ढंूढने के लिए हैड कांस्टेबल शिवचरण ने प्रार्थी से 75 हजार रुपए लिए। यह राशि लेने के बाद उसने चेन्नई की यात्रा तो की ही, प्रार्थी को धमकी भी दी। आरोपी कांस्टेबल ने प्रार्थी से कहा कि कोर्ट व पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की इसलिए अब लड़की तो मां बनने के बाद ही वापस आएगी। मामले में न्यायालय ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया। न्यायालय ने पिछली तारीख पर अजमेर के पुलिस महानिरीक्षक को बुलाकर खिंचाई की।