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जयपुर

संशोधित परिसीमन में बनी पंचायतों में मतदाता सूची प्रकाशन 16 को

सृजित और पुनर्गठित पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

जयपुरDec 10, 2019 / 06:31 pm

Ankit

संशोधित परिसीमन में बनी पंचायतों में मतदाता सूची प्रकाशन 16 को

संशोधित परिसीमन में बनी पंचायतों में मतदाता सूची प्रकाशन 16 को

जयपुर. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2020 के मद्देनजर 1 दिसम्बर को संशोधित परिसीमन में बनी नई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के लिए फिर से निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। जिनका प्रारूप प्रकाशन पूर्व कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसंबर को नहीं हो सका, वहां मतदाता सूचियों का प्रकाशन 16 दिसम्बर को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्यामसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पंचायतीराज विभाग की ओर से 1 दिसंबर को किए गए परिसीमन के कारण कुछ नवसृजित और पुनर्गठित पंचायत समितियां एवं ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन तय दिवस तक नहीं हो पाया है। अब वहां प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा। इसी दिन नामावलियों का वार्डों या मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामावलियों से जुड़े दावे और आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 दिसंबर होगी। नाम जुड़वाने या किसी भी तरह के संशोधन के लिए विशेष अभियान 22 दिसंबर को रहेगा। दावे और आक्षेपों के निस्तारण 31 दिसंबर तक हो सकेगा। पूरक सूचियों की तैयारी 4 जनवरी तक होगी जबकि निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी, 2020 को किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं की उम्र 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष पूरी हो रही है और जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो, वे मतदाता प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। गौरतलब है कि पंचायतराज संस्थाओं के लिए ये मतदाता सूचियां विधानसभा निर्वाचन नामावली का डेटाबेस के आधार पर तैयार की जाएंगी। ऐसे मतदाता जिनका नाम पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूची में नहीं है, वे दावे-आपत्तियों के दौरान अपना नाम जोडऩे के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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