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जयपुर

किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि नहीं होगी कुर्क!

किसानों के हित के लिए सरकार 2 नवंबर को विधानसभा (Rajasthan Assembly) में संशोधन बिल (Amendment bill) पेश करेगी। विधि और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जानकारी दी है कि किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं किए जाने के लिए राजस्थान विधानसभा में संशोधन बिल लाया जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार केन्द्र के तीन कृषि कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ बिल लेकर आएगी।

जयपुरOct 26, 2020 / 09:02 pm

Girraj Sharma

किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि नहीं होगी कुर्क!

किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि नहीं होगी कुर्क!

किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि नहीं होगी कुर्क!
— 2 नवंबर को विधानसभा में पेश होगा संशोधन बिल
— विधि और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने की घोषणा

जयपुर। किसानों के हित के लिए सरकार 2 नवंबर को विधानसभा (Rajasthan Assembly) में संशोधन बिल (Amendment bill) पेश करेगी। विधि और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने जानकारी दी है कि किसानों के कर्ज लेने पर 5 एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं किए जाने के लिए राजस्थान विधानसभा में संशोधन बिल लाया जाएगा। 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सरकार केन्द्र के तीन कृषि कानूनों (Agricultural law) के खिलाफ बिल लेकर आएगी।
मंत्री धारीवाल ने बताया कि किसानों के हितों को संरक्षित रखने और उन्हें लाभ देने के लिए सरकार ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60(1) के परंतुक(बी) में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने योग्य संपत्ति में उसकी 5 एकड़ सीमा तक की जमीन को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन से किसानों की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी।

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