नगर निगम, नगर पालिका व प्राधिकरणों की ओर से अवैध निर्माणों को सील करने के बाद अब सीधे ही खुद सील नहीं खोल सकेंगे। अब सील खोलने से पहले सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी। सरकार ने विधानसभा (Rajasthan Assembly ) में राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 (Rajasthan Municipal Amendment Bill 2021) पारित कर दिया है। हालांकि सील खोलने के नियम यथावत रहेंगे।
जयपुर•Mar 19, 2021 / 10:57 pm•
Girraj Sharma
अवैध निर्माणों की सील खोलने के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति