प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान उच्च न्यायालय (
Rajasthan High Court ) द्वारा दिए गए निर्णयों की अनुपालना में खान एवं भू-विज्ञान विभाग में वर्ष 1980 से 1984 के बीच नियुक्त वर्कचार्ज मेट्रिक नाकेदारों तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर टाइपिस्ट आदि अन्य कार्मिकों को मेट्रिक नाकेदारों के समकक्ष मानकर इन सबको राजस्थान सबऑडिनेट ऑफिसेज मिनिस्ट्रीरियल सर्विसेज रूल्स, 1957 के अंतर्गत नियमित कर समस्त परिणामिक परिलाभ दिया जाना था।
राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिए वर्ष 2007-08 से 2015-16 के बीच वरिष्ठ लिपिकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की स्थिति के अनुसार उक्त कार्मिकों के लिए वरिष्ठ लिपिक के कुल 203 छाया पद सृजित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिए भिजवाया, जिसे सीएम गहलोत ने मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि ये छाया पद इन कार्मिकों के उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता निर्धारण एवं पदोन्नति के बाद सेवानिवृत्ति तक के लिए स्वीकृत रहेंगे और उसके पश्चात ये पद स्वतः ही समाप्त समझे जाएंगे।
विधवा विवाह के लिए उपहार राशि बढ़ाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधवा विवाह उपहार राशि 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने का निर्णय किया है। उन्होंने इसके लिए वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
राज्य सरकार (
Rajasthan Government ) के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश की विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए संचालित विधवा विवाह उपहार योजना के अंतर्गत देय राशि 30 हजार रूपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का यह निर्णय जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति के क्रम में लिया गया है।