इन किसानों को नए फसली ऋण का लाभ तभी मिलेगा जबकि ये 30 जून तक लिया गया फसली ऋण वापस जमा करवा देंगे। ऐसा नहीं करने पर इन्हेें सहकारिता विभाग की ओर से बिना ब्याज का मिलने वाला फसली ऋण नहीं मिलेगा।
रजिस्ट्रार सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने बताया कि जिन किसानों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स/लैम्पस) और केन्द्रीय सहकारी बैंको से कृषक मित्र योजनान्तर्गत के तहत फसली ऋण ले रखा है। जो किसान राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना— 2019 की नकारात्मक सूची में शामिल हैं और जिन्होंने योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर 2018 के बाद फसली ऋण लिया है, ऐसे किसानों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। इन किसानों को नियत समय पर ऋण चुकाने पर ही नया ऋण मिलेगा।
गौरतलब है कि अल्पकालीन फसली ऋण योजना में ऋण एक फसल के लिए दिया जाता है। तय समय पर इसे चुकता करने वाले किसानों को सरकार बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराती है। समय पर ऋण चुकता करने पर किसान को ब्याज नहीं देना होता। वहीं, ऋण पर लगने वाला सात प्रतिशत ब्याज केन्द्र व राज्य सरकार वहन करती है। तय समय तक चुकारा नहीं करने पर ब्याज किसान से ही लिया जाता है।