गौरतलब है कि एक अप्रेल 2017 को एनएच-8 पर बहरोड़ के निकट से कुछ लोग 6 पिकअप गाडिय़ों में गोवंश भरकर ले जा रहे थे। गोकशी के शक में लोगों ने पीछा कर वाहन रुकवा लिए। भीड़ ने बहरोड़ हाइवे पर ही एक पिकअप में सवार हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खां और उसके अन्य साथियों के मारपीट कर दी।
मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पहलू खां की बहरोड़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 4 अप्रेल को मौत हो गई। घटना से देशभर में बवाल मच गया। प्रकरण में बहरोड़ थाना पुलिस ने पहलू खां हत्याकांड के अलावा गोतस्करी के छह प्रकरण दर्ज कर गोवंश से भरे छह पिकअप वाहनों को जब्त किया था। पहलू खां हत्याकांड में पुलिस ने नामजद आरोपियों और वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की थी।
पहलू के बेटों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर के खिलाफ अपील की थी और उनका कहना था कि वे गोवंश की तस्करी नहीं कर रहे थे, बल्कि इसी खरीदा था और इसके पेपर भी थे। कोर्ट ने बुधवार को इस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।