scriptऑनर किलिंग के मामले में जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ‘कोई भी नागरिक कानून हाथ में नहीं ले सकता है’ | Rajasthan High Court Refuses Bail To Two In Honour Killing Case | Patrika News
जयपुर

ऑनर किलिंग के मामले में जमानत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ‘कोई भी नागरिक कानून हाथ में नहीं ले सकता है’

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ‘ऑनर किलिंग’ के मामले में लड़की के भाई समेत दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है।

जयपुरJun 13, 2022 / 05:30 pm

Kamlesh Sharma

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने ‘ऑनर किलिंग’ के मामले में लड़की के भाई समेत दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक मुख्य रूप से अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। लेकिन, यदि उसके अधिकारों में किसी तरह की बाधा डाली जा रही है तो वह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा ले सकता है। लेकिन, किसी भी नागरिक को कानून को अपने हाथों में लेने की अनुमति नहीं है।

बता दें मामला बूंदी जिले का है। इसमें ऑनर किलिंग का शिकार हुए मृतक आजाद और आरोपी याचिकाकर्ता भीम सैनी की बहन के बीच प्रेम संबंध से परिवार वाले खुश नहीं थे। ऐसे में दोनों शादी के बाद भाग गए। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लड़की को परिवार वालों के साथ जाने के लिए कहा गया। मृतक ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। जिसके बाद दोनों पक्षों ने समझौते के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयास किया और आजाद ने याचिका वापस ले ली। कुछ समय बाद वह लापता हो गया और उसका शव तालाब में पड़ा मिला। पुलिस ने मामले की जांच की तो वह ऑनर किलिंग का निकला।

याचिकाकर्ता की ओर से दी गई ये दलील
इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि दोनों याचिकाकर्ताओं का नाम एफआईआर में नहीं है। उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं हैं। इन तथ्यों के आधार पर जमानत मांगी गई। साथ ही घटना के समय वे घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे।

सितंबर, 2021 का है पूरा मामला
याचिका के अनुसार मामला पिछले वर्ष सितंबर महीने का है। 22 सितंबर 2021 को बूंदी के तालेड़ा थाने में रामदेव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उसके बेटे का शव 21 सितंबर को तालाब में मिला था। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की तो भीम सैनी और शुभम को गिरफ्तार किया।

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