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जयपुर

राजस्थान: Gehlot सरकार ने ‘Lock Down 4.0 छूट’ का दायरा और बढ़ाया, जानें किन प्रतिबंधों से हटी रोक

Rajasthan Lock Down 4.0 Gehlot Government amendment order: गृह विभाग के द्वारा 18 मई 2020 को जारी किए लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन आदेश में गृह विभाग द्वारा संशोधन जारी
 

जयपुरMay 26, 2020 / 08:15 am

Nakul Devarshi

जयपुर।

राजस्थान की गहलोत सरकार ( Rajasthan Gehlot Government ) ने लॉकडाउन ( Lock Down 4.0 ) के लिए जारी आदेशों में संशोधन करते हुए कई तरह की पाबंदियों में छूट दे दी है। गृह विभाग ( Home Department ) के द्वारा 18 मई 2020 को जारी किए लॉकडाउन 4.0 क्रियान्वयन आदेश में गृह विभाग द्वारा संशोधन आदेश जारी किया गया है। अब कुछ गतिविधियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में भी अनुमति दी गई है।
रेड ज़ोन में भी चल सकेंगी टैक्सी-ऑटोरिक्शा

संशोधन आदेश के अनुरूप अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि टैक्सी (जिनमें ओला, उबर आदि जैसे कैब एग्रीगेटर्स शामिल हैं) और ऑटोरिक्शा को इन प्रतिबंधों के साथ रेड जोन में अनुमति दी गई है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटीज द्वारा अनुमति से एयरपोर्ट्स पर ऑटो रिक्शा टैक्सियाँ भी चल सकेंगी। इसी तरह से ट्रैफ़िक पुलिस द्वारा अनुमत की गई संख्या/रोटेशन के अनुसार रेलवे स्टेशनों/ अस्पतालों में टैक्सियों और ऑटो रिक्शा चल सकेंगे। घर से हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों के लिए टैक्सी या ऑटो रिक्शा (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर) चल सकेंगे।

शर्त:- टैक्सी में ड्राइवर प्लस अधिकतम दो यात्रियों से ज्यादा नहीं होंगे और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर प्लस एक यात्री होगा। ड्राइवर मास्क पहनेगा और हर यात्रा के पहले व बाद में गाड़ी की सीट व टच प्वॉइंट्स को सही तरह से सैनिटाइज करेगा। ड्राइवर प्रतीक्षा के प्वाइंट्स जैसे रेलवे स्टेशन पर 6 फुट की उचित सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। इनका किसी भी तरह उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।

पब्लिक पार्क भी खुले
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क या सामुदायिक पार्क कुछ- शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं। वे सुबह 7.00 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पाली में खुले रह सकते हैं।

शर्त:- सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम, झूले आदि बंद या कवर की जाएंगी। यदि पार्क के अंदर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।

पान-तम्बाकू बिक्री पर भी हटा प्रतिबन्ध

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि पान, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है।


शर्त:- सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
दुकानों को पहले ही अनुमति

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि ठेलों/ कियोस्क/ खाद्य पदार्थ, जूस, चाय या अन्य वस्तुओं की छोटी दुकानों पर सामान बेचने वाले लोगों को पहले से ही अनुमति मिल गई है।

शर्त:- स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा। ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारी विशेष रूप से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

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