शर्त:- टैक्सी में ड्राइवर प्लस अधिकतम दो यात्रियों से ज्यादा नहीं होंगे और ऑटो रिक्शा में ड्राइवर प्लस एक यात्री होगा। ड्राइवर मास्क पहनेगा और हर यात्रा के पहले व बाद में गाड़ी की सीट व टच प्वॉइंट्स को सही तरह से सैनिटाइज करेगा। ड्राइवर प्रतीक्षा के प्वाइंट्स जैसे रेलवे स्टेशन पर 6 फुट की उचित सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करेंगे। इनका किसी भी तरह उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा।
पब्लिक पार्क भी खुले
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि रेड जोन में चलने, टहलने, व्यायाम करने आदि के उद्देश्य से पार्क या सामुदायिक पार्क कुछ- शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं। वे सुबह 7.00 बजे से शाम 6.45 बजे तक या इस समय अवधि में सुबह/शाम की पाली में खुले रह सकते हैं।
शर्त:- सभी टच कॉन्टैक्ट संबंधित गतिविधियां जैसे कि ओपन जिम, झूले आदि बंद या कवर की जाएंगी। यदि पार्क के अंदर कोई उपासना स्थल है तो उस पर प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी खास प्वॉइंट पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन शर्तों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए पार्क के प्रभारी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
पान-तम्बाकू बिक्री पर भी हटा प्रतिबन्ध अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया कि पान, तम्बाकू आदि की बिक्री पर प्रतिबंध अब हटा दिया गया है।
शर्त:- सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, तंबाकू आदि का सेवन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक और कार्य स्थानों पर थूकना दंडनीय है और यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
शर्त:- स्वच्छता और कचरा निपटान के आवश्यक मानकों को बनाए रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना होगा। व्यक्तियों का कोई जमावड़ा अनुमत नहीं होगा। ऐसी दुकानों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम के अधिकारी विशेष रूप से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेंगे।