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जयपुर

इसी सत्र में विधानसभा में पेश होगा स्वास्थ्य का अधिकार बिल, जानें और क्या होगा

राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार बिल विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही लाने की तैयारी शुरू, अंतिम रूप देने में जुटे अधिकारी

जयपुरFeb 07, 2020 / 03:24 pm

pushpendra shekhawat

विकास जैन / जयपुर। राजस्थान ( Rajasthan ) में स्वास्थ्य का अधिकार बिल ( Right to Health Bill ) विधानसभा ( Rajasthan Vidhansabha ) के मौजूदा सत्र में ही लाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार इसे अलग अलग चरणों में लागू करने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार निशुल्क दवा ( Free Medicine Scheme ) का संचालन करने वाले राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन (आरएमएससी) की तर्ज पर स्वास्थ्य के अधिकार के लिए भी अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा। यह जिलों के रूप में भी अस्तित्व में रहेगी।
नए मेडिकल कॉलेज जुड़ेंगे इस कानून में

राज्य सरकार को हाल ही में केन्द्र से 15 नए कॉलेजों की स्वीकृति मिली है। अब नए बिल में इन कॉलेजों की मिलने वाली सुविधा को भी जोड़ा जाएगा, सरकार दावा करेगी कि इन कॉलेजों के अस्तित्व में आने पर लोगों को घर से 200 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुविधा मिलेगी।
बड़ी चुनौती यह भी

स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने के बाद सरकार के लिए संबंधित चिकित्सा सेवाएं संबंधित अस्पताल में उपलब्ध करवाना गारंटी के तौर पर रहेगा। ऐसे में बड़ी चुनौती सुविधाएं नहीं मिलने पर कानूनी दावों से निपटना भी रहेगी। कानून के साथ ही शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा, कोशिश यह रहेगी कि अधिक से अधिक शिकायती दावों का निचले स्तर पर ही निस्तारण कर दिया जाए। इस प्रकोष्ठ में विधि विशेषज्ञों के साथ ही विषय विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं।
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