School fee issue : स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलेगी राहत
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागतस्कूल शिक्षा परिवार ने भी किया स्वागत
School fee issue : स्वयंसेवी संस्थाओं को मिलेगी राहत
जयपुर, 3 मई
स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान राजस्थान ने सुप्रीम कोर्ट के स्कूल फीस को लेकर दिए गए निर्णय का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष एलसी भारतीय और महामंत्री किशन मित्तल ले कहा कि विद्यालय प्रशासन, विद्यालय फीस के अलावा खेलकूद, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, वाहन, एक्टिविटी फीस से विद्यार्थियों को छूट देंगे। स्कूल फीस अधिनियम 2016 के सेक्शन 4, 7 और 10 के प्रावधान के मुताबिक 2019 20 के लिए निर्धारित शुल्क ले सकेंगे। यदि सरकार 9 अप्रैल और 7 जुलाई 2020 का आदेश जारी करके स्कूलों की फीस को स्थगित नहीं करती तो आज निजी शिक्षण संस्थाएं जो बड़ी संख्या में बंद हो चुकी हैं वे ना होती।
स्कूल शिक्षा परिवार अनिल शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यावहारिक और संतुलित है अत: सभी पक्ष मिलकर इसकी पालना सुनिश्चित करें। अब स्कूल अभिभावकों को राहत देने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन करें। सक्षम अभिभावक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार फीस जमा कराने हेतु संपर्क करें। आर्थिक तंगी के चलते फीस जमा कराने से वंचित अभिभावक स्कूलों में अंडरटेकिंग देकर अपने बच्चे की शिक्षा जारी रखें। अन्य सभी अभिभावक भी किसी प्रकार की दिक्कत होने पर विद्यालय प्रबंधन से सीधे लिखित में आवेदन करें स्कूल उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर सात दिवस में निर्णय से सूचित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े स्कूलों में अभिभावकों को राहत देने के लिए पहले से ही निर्देश दे रखे हैं जहां फीस में कटौती के साथ ही अभिभावकों की व्यक्तिगत समस्या के आधार पर राहत देने का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी प्रकार की बात कह कर हमारे निर्णय की पुष्टि की है ।