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जयपुर

कोरोना का खतरा, प्रशासन ने लगा दी धारा 144, इन चीजों पर भी लग गई रोक

एक मार्च तक धरने, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक, विधानसभा, सचिवालय, सिविल लाइंस और आस-पास के क्षेत्र में रहेगी पाबंदी, धारा 144 लगाई

जयपुरJan 04, 2022 / 02:38 pm

pushpendra shekhawat

Section 144

जयपुर में तीन थाना क्षेत्रों में धारा 144, पांच से अधिक लोग नहीं होंगे जमा, लाउड स्पीकर पर भी रोक

जयपुर। राजधानी में विधानसभा, सचिवालय और सिविल लाइंस सहित इनके आस-पास के मार्गों पर आगामी एक मार्च तक धरना, प्रदर्शन, रैली और जूलुस पर पाबंदी लगा दी गई है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) भरतलाल मीना ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यहां पर धारा 144 लगाई है। यहां पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्र होकर धरना, प्रदर्शन और रैली नहीं निकाल सकेंगे और ध्वनि प्रसारण यंत्र पर भी रोक रहेगी।
यहां रहेगी पाबंदी

– स्टेच्यू सर्कल से राजस्थान विधानसभा तक

– विधानसभा भवन के चारों तरफ
– राजस्थान सचिवालय परिसर के चारों तरफ

– अशोक नगर थाने से तिलक मार्ग, वानिकी पथ, सहदेव मार्ग, सिविल लाइंस रेलवे क्रासिंग से राजभवन सर्कल तक
– राजभवन सर्कल से राममंदिर होते हुए हवा सड़क राम नगर चौराहा तक
– राजभवन सर्कल से अजमेर रोड टी प्वाइंट होते हुए नाटाणियों का चौराहा से सिविल लाइन पानी की टंकी तक सड़क व फुटपाथ

पाबंदी का यह तर्क
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) भरतलाल मीना ने आदेश में बताया कि देश में आतंकवादी घटनाओं और सचिवालय पर आए दिन कर्मचारियों के, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के धरने, प्रदर्शन, रैली आयोजित होती रहती हैं। इससे जन शांति भंग होने का अंदेशा है।
कोरोना भी रही वजह
वहीं जिले में तेजी से बढ़ता कोरोना संक्रमण भी इस पाबंदी की मुख्य वजह माना जा रहा है। गौरतलब है कि जयपुर में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को भी यहां 414 नए मामले सामने आए है। प्रदेश में यह सबसे संक्रमित जिला हो गया है। 24 घंटे में इतने संक्रमित दूसरी लहर के दौरान मिले थे।

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