सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई बीएस4 की डेडलाइन, कार और बाइक कंपनियों को मिली राहत
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीएस4 ( BS4 ) मानक वाले वाहनों ( standard vehicles outside ) की दिल्ली-एनसीआर के बाहर दस दिन के लिए बिक्री की अनुमति दे दी। 21 दिवसीय लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रेल को खत्म हो जाएगी। यानी डीलर 24 अप्रेल 2020 तक अपने बचे हुए बीएस4 वाहनों के स्टॉक को बेच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले बीएस4 मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय-सीमा 31 मार्च 2020 निर्धारित की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई बीएस4 की डेडलाइन, कार और बाइक कंपनियों को मिली राहत
न्यायमूति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) ने बीएस४ वाहनों की बिक्री के लिए 31 मार्च की समय-सीमा बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संगठनों ने तर्क दिया कि पहले तो ऑटो सेक्टर में मंदी और दूसरा कोरोनोवायरस महामारी के कारण शोरूम में लोगों के कम आने की वजह से 15,000 यात्री कारों, 12,000 वाणिज्यिक वाहनों, 7 लाख दोपहिया वाहनों की बिक्री दांव पर लगी हुई है। सरकार ने मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए भारत स्टेज मानक निर्धारित किए है। देश में अप्रेल 2017 से बीएस ४ मानक लागू है।
इतना होता नुकसान
यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लगभग 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए का अनुमानित राजस्व नुकसान होने की संभावना है। वर्तमान में अकेले दोपहिया उद्योग में 4600 करोड़ रुपए की बीएस4 इन्वेंट्री है, जबकि डीलरों के पास लगभग 8,35,000 बिना बिकी हुई यूनिट्स बची हुई हैं। इसके अलावा सियाम ने पहले ही अनुमान लगाया है कि उत्पादन रुका होने के कारण हर दिन कम से कम 2300 करोड़ रुपए नुकसान होगा।
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