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राजस्थान के इस जिला कलक्टर की गाड़ी व कुर्सी कुर्क करने पहुंची टीम, मांगनी पड़ी मोहलत, जानें कहां का है मामला

सुवाणा के सुशील चपलोत ने बताया कि वर्ष 2000 में उसने राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) से नीलामी में शिव शक्ति शॉ मिल्स 2.56 लाख रुपए में खरीदी थी। भुगतान तथा कब्जे के बाद फैक्ट्री अपने नाम कराने का आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने जमीन व फैक्ट्री का नामान्तरण नहीं किया। तर्क दिया कि यह जमीन हीरालाल पटेल (एससी) के नाम है, अन्य को स्थानांतरित नहीं हो सकती।

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राजस्थान के इस जिला कलक्टर की गाड़ी व कुर्सी कुर्क करने पहुंची टीम, मांगनी पड़ी मोहलत, जानें कहां का है मामला

राजस्थान के इस जिला कलक्टर की गाड़ी व कुर्सी कुर्क करने पहुंची टीम, मांगनी पड़ी मोहलत, जानें कहां का है मामला

जयपुर। भीलवाड़ा जिले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या तीन के आदेशों की पालना नहीं होने पर कोर्ट के अधिकारी मंगलवार को भीलवाड़ा कलक्टर व तहसीलदार की कुर्सी व गाडी कुर्क करने कलक्ट्रेट पहुंचे तो हड़कंप मच गया। टीम कलक्टर के कक्ष में गई तो दरवाजा बंद मिला। इस बीच जिला कलक्टर आशीष मोदी ने अधिकारियों को बुलाकर 8 अगस्त तक का समय मांगा, जिस पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई।

सुवाणा के सुशील चपलोत ने बताया कि वर्ष 2000 में उसने राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) से नीलामी में शिव शक्ति शॉ मिल्स 2.56 लाख रुपए में खरीदी थी। भुगतान तथा कब्जे के बाद फैक्ट्री अपने नाम कराने का आवेदन किया, लेकिन तहसीलदार ने जमीन व फैक्ट्री का नामान्तरण नहीं किया। तर्क दिया कि यह जमीन हीरालाल पटेल (एससी) के नाम है, अन्य को स्थानांतरित नहीं हो सकती। चपलोत कहा कि फैक्ट्री व्यक्ति से नहीं, सरकारी संस्था से खरीदी थी। चपलोत ने वर्ष 2007 में सिविल न्यायालय में वाद किया तो वर्ष 2015 में अधिकारियों को नामान्तरण खोलने के आदेश दिए गए। पालना नहीं होने पर कोर्ट ने कलक्टर व तहसीलदार की कुर्सी, टेबल तथा वाहन कुर्की के आदेश दिए।

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