-वरिष्ठ सदस्य
-अनुभव
-राजनैतिक दल का अनुभव यह है नगरपालिका एक्ट
-नगरपालिका अधिनियम की धारा 50 के तहत राज्य सरकार 60 दिन के लिए कार्यवाहक महापौर बना सकती है। हालांकि, परिस्थितियों को देखते हुए यह कार्यकाल आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में कई जगह ऐसे मामलों में सरकारों ने 6़ से 8 माह तक कार्यकाल बढ़ाया है।
-नगर निगम ग्रेटर मामले में निलंबित महापौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। वहीं दूसरी ओर सरकार न्यायिक अधिकारी से भी जांच करा रही है। इस मामले में जब तक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक महापौर के चुनाव भी संभव नहीं है।
राज्य सरकार ने ग्रेटर निगम आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता व मारपीट मामले में 6 जून को महापौर सौम्या गुर्जर व पार्षद पारस जैन, अजय चौहान और रामकिशोर प्रजापत को निलंबित किया था। सात जून को शील धाभाई को कार्यवाहक महापौर बनाने के आदेश हुए।