दूसरे जिलों के लिए जिला कलक्टर जारी करेंगे पास
परिवहन विभाग द्वारा जारी हो रहे पास पर लगाई रोकनिजी बसों के परमिट पर भी लगी रोक
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जयपुर। परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों की सूची पेश करने पर जारी होने वाले पास पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं अब दूसरे जिलों में जाने वालों को भी परिवहन विभाग की बजाय जिला प्रशासन से अनुमति पास लेना होगा।
लॉक डाउन में यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग द्वारा जारी हो रहे परमिट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इसके साथ ही जयपुर से अन्य जिलों के लिए आने जाने के लिए परिवहन विभाग से जारी होने वाले पास भी अब विभाग की बजाय जिला कलक्टर ही जारी करेंगे। बीते मंगलवार को परिवहन विभाग जयपुर में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय से अंतराज्यीय आवगमन हेतु मेडिकल इमरजेंसी आधार पर पास जारी किए गए। लेकिन मंगलवार शाम जिला प्रशासन से अंतराज्यीय और एक से दूसरे जिले के लिए विभाग द्वारा जारी होने वाले पास पर रोक लगा दी है।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि अत्यावश्यक होने की स्थिति में ही निजी वाहनों के पास विभाग ने जारी किए हैं। लेकिन मंगलवार को सर्कुलर जारी होने के बाद विभाग से जारी होने वाले पास पर रोक लगा दी गई है।
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