लॉक डाउन के दिशा-निर्देश व गाइड लाइन की पालना के लिए अधिकारियों को नसीहत
लॉक डाउन के दिशा-निर्देश व गाइड लाइन की पालना के लिए अधिकारियों को नसीहत
लॉक डाउन के दिशा-निर्देश व गाइड लाइन की पालना के लिए अधिकारियों को नसीहत
जैसलमेर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने कोरोना महामारी की श्रंखला को प्रभावी ढंग से तोडऩे के लिए 10 मई प्रात: 5 बजे से 24 मई प्रात: 5 बजे तक की अवधि के लिए लॉकडाउन के लिए दिशा.निर्देशों एवं 6 मई से जारी की गई नवीन गाईड लाईन प्रभावी एवं सख्ती से पालना कराने के लिए अधिकारियों को नसीहत दी है। जिला कलक्टर आशीष मोदी ने बताया कि 31 मई तक विवाह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात-निकासी, प्रीतिभोज इत्यादि की 31 मई तक अनुमति नहीं होगी। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मेरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। जिसमें 11 व्यक्ति अनुमत होंगे। जिसकी सूचना डीओआईटी की ओर से बनाए गए पोर्टल पर देनी होगी।
महानरेगा एवं अन्य ग्राम विकास कार्य स्थगित
आदेश के अनुसार महानरेगा एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के संक्रमण के बचाव के लिए ये कार्य भी स्थगित रहेगें। नवीन गाइड लाइन के अनुसार जिले में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेगें। लॉकडाउन के दौरान समस्त सार्वजनिक, निजी व सरकारी परिवहन जैसे बस, जीप इत्यादि मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त पूर्ण रूप से बंद रहेगें। इसके साथ ही बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटों, टेम्पों, ट्रेक्टर, जीप इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अन्तर्राजीय एवं राज्य के अन्दर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमनए माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होगे। आदेश के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में इंटर डिस्ट्रिक्ट, एक शहर से दूसरे शहरए शहर से गांव या फिर गांव से शहर, एक गांव से दूसरे गांव, मेडिकल एवं अन्य इमरजेन्सी स्थिति,अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त समस्त आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करानी होगी जांच
नवीन जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घंटे के अन्दर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच प्रस्तुत करनी होगी। इसके साथ समस्त उपयोग एवं निर्गमन से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। जिला कलक्टर द्वारा आदेश के अनुसार सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 10 मई प्रात: 5 बजे से 24 मई प्रात: 5 बजे तक नवीन गाईड लाईन की सख्ती से पालना करेंगे।