जैसलमेर. जिले में 806 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। जिला कलक्टर जैसलमेर नमित मेहता के अनुसार ऐसा ध्यान में आया हैं कि मरुस्थलीय जैसलमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से चारे का परिवहन किया जाकर चारा कहीं अन्यत्र ले जाया जा रहा है। जिला अभावग्रस्त घोषित होने के फलस्वरुप निरंतर चारे की आवष्यकता रहती है। तदनुसार समस्त प्रकार के पशुचारे, (सेवण ,ग्वारटी ,मंगफली चारा ,कड़ब आदि कृषि जन्य फसलों का चारा ) को जिले से परिवहन कर बाहर ले जाने पर राजस्थान राज्य में लागू फेमिन कोड के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से आगामी 15 जुलाई तक की अवधि के लिए रोक लगाई गई है, ताकि इस क्षेत्र के पषुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध हो सकें। जिला कलक्टर ने अभाव की स्थिति को देखते हुए जिले के उपखण्ड अधिकारियों और जिला पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने स्तर पर जिले से बाहर जाने पर प्रत्येक गाड़ी की आवश्यक जांच कर इस संबंध में विशेष निगरानी रखने को कहा है।