कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल व लघु घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ने दी राहत
अब लम्बित बिल की मूल राशि जमा कराने पर नही देना पड़ेगा विलम्ब शुल्क
कृषि उपभोक्ताओं, बीपीएल व लघु घरेलू श्रेणी उपभोक्ताओं को डिस्कॉम ने दी राहत
जैसलमेर. कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बिजली बिल की राशि जमा नहीं करवा पाने उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी यानी मासिक उपभोग 50 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग वाले घरेलू उपभोक्ता को जोधपुर डिस्कॉम द्वारा राहत प्रदान की गई है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता एनके जोशी ने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लम्बित बिल की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की छूट प्रदान की जा रही है । छूट प्रदान करने की यह योजना कृषि, बीपीएल एवं लघु घरेलू श्रेणी के चालू या फिर कटे हुए विद्युत कनेक्शनों की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं के लिए भी है। ऐसे उपभोक्ता संंबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क कर छूट योजना का लाभ ले सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं की ओर से कुल बकाया राशि का भ्ुागतान 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं किया जाता है तो पेनल्टी अथवा विलम्ब शुल्क की संपूर्ण राषि आगामी बिजली बिलों में देय होगी।
विद्युत चोरी के वीसीआर
कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी के वीसीआर प्रकरणों का निस्तारण 50 प्रतिशत राशि सहायक अभियंता कार्यालय में जमा करके करवा सकेंगे या फिर वीसीआर मोनिटरिंग कमेटी के माध्यम से कुल राशि की 20 प्रतिशत राशि आवेदन सहित सहायक अभियन्ता कार्यालय मेंं जमा करवाई जा सकेगी। इनका निस्तारण आगामी दस दिन में सुनवाई कर होगा।
स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना 31 तक
कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की स्वैच्छिक भार वृद्वि घोषणा योजना 31 दिसंबर तक लागू है। स्वीकृत भार की खुद की ओर से घोषणा के अनुसार बिना किसी पेनल्टी राशि केवल प्रतिभूति राशि 30 रुपए प्रति एचपी प्रति माह के दर से 02 माह के लिए जमा करवाकर नियमित करवाया जा सकेगा।
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