scriptआरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा | Sentenced to life imprisonment to the accused | Patrika News
जैसलमेर

आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

– सात वर्ष पुराने मामले में एडीजे ने सुनाया फैसला

जैसलमेरNov 12, 2021 / 12:32 pm

Deepak Vyas

आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


पोकरण. कस्बे के खींवजबास निवासी एक विवाहिता की हत्या कर शव टांके में डालने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश ने गुरुवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक फिरोजखां मेहर के अनुसार 18 जुलाई 2014 को चौहटन निवासी लूणाराम पुत्र केशराराम दर्जी ने एक रिपोर्ट पेश कर बताया था कि उसके छोटे भाई कानाराम की पुत्री शांति का विवाह लूणाकल्लां निवासी रतनलाल पुत्र माणकराम दर्जी के साथ किया गया था। उसके भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज व अन्य सामान देकर पुत्री को घर से विदा किया, लेकिन शांति का पति रतनलाल, ससुर माणकराम, जेठ जसराज व सासु उसे आए दिन दहेज के लिए परेशान व मारपीट करते थे। गत कई दिनों से शांति अपने पति के साथ पोकरण में खींवजबास में निवास कर रही थी। 18 जुलाई को शांति के पति ने उसकी हत्या कर शव टांके में डाल दिया तथा स्वयं मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को टांके से बाहर निकाला, तब उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। पुलिस की ओर से परिवादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया था।
दो आरोपों में सुनाई सजा
आरोप पत्र पेश किए जाने के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 28 गवाह व 26 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक फिरोजखां मेहर, परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सरवरखां मेहर ने पैरवी की। अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश दलपतसिंह राजपुरोहित ने आरोपी लूणाकल्लां निवासी रतनलाल पुत्र माणकाराम को दहेज के लिए प्रताडि़त करने के आरोप में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया तथा अदम अदायगी अर्थदंड दो माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने के आदेश दिए गए। इसी प्रकार दहेज के लिए हत्या करने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो