जालंधर

निहंग विस्फोट कर पुलिस पार्टी को उड़ाने की फिराक में थे, पढ़िए गुरुद्वारे में कमांडो ऑपरेशन की पूरी कहानी

-कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पुलिस पर हमले की निंदा की, कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सख्त का आदेश
-महिला समेत 11 लोगों कों किया गया है गिरफ्तार, आपदा प्रबंधन अधिनियम में केस दर्ज किया गया
-पंजाब पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताई पूरी कहानी, 39 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं

जालंधरApr 12, 2020 / 08:19 pm

Bhanu Pratap

Punjab police

चंडीगढ़/ पटियाला। रविवार सुबह पटियाला सब्जी मंडी में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले निहंग गुरुद्वारा में छिप गए थे। जब पुलिस ने उनसे आत्मसमर्पण के लिए कहा तो एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट कर पुलिस पार्टी को उड़ाने की धमकी दी। इसके लिए कई गैल सिलेंडर जमा कर रखे थे। पुलिस जब गुरुद्वारे में घुसी तो गोलियां चलाईं। पुलिस ने गुरुद्वारे की पवित्रता बनाए रखने के लिए धीरज से काम लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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पुलिस ने क्यों की कार्रवाई

आईजी पटियाला जतिंदर सिंह औलख और जिला पुलिस प्रमुख मनदीप सिंह सिद्धू के नेतृत्व में पटियाला पुलिस पार्टी पर निहंग डेरा कॉम्प्लेक्स में गोलीबारी की। इसी कॉम्पलेक्स में गुरुद्वारा किच्ची साहिब है। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इससे पहले पटियाला के एस.एस.पी. ने डेरा प्रमुख बाबा बलविंदर सिंह ने बार-बार अपील की। उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। निहंगों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। जिसके कारण पुलिस ने आगे की कार्रवाई की। इस घटना में एक निहंग निर्भो सिंह घायल हो गया। उसे तुरंत पटियाला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।
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क्या कहा मुख्यमंत्री ने

हमले की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च से कर्फ्यू लागू है। कर्फ्यू उल्लंघनकर्ताओं से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद, पंजाब पुलिस जवानों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रखी है। किसी भी परिस्थिति में उन पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने डीजीपी से कहा है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति को बाधित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आएं।
39 लाख रुपये मिले

पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने बताया कि आज सुबह सानौर रोड पर सब्जी मंडी में तैनात पुलिस दल पर पांच लोग जानलेवा हमला कर रहे थे। वह बाजार पर एक बैरिकेड में घुस गए। निहंगों से कर्फ्यू पास के बारे में पूछने वाले पुलिसकर्मियों पर हमला किया। निहंग प्रमुख बाबा बलविंदर सिंह भी पटियाला के सब्जी मंडी में पुलिस पार्टी पर हमले में शामिल थे। वह चार अन्य लोगों के साथ कार से पहुंचे थे। आरोपियों के पास से दो पेट्रोल बम, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। स्वदेशी हथियार जैसे भाले, किरपान और कुछ प्रयुक्त कारतूस शामिल है। इसके अलावा पांच बैग ड्रग्स, अन्य वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स और नकद 39 लाख रुपये भी मिले हैं। केमिकल युक्त बोतलें भी मिली हैं।
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नहीं सुनी पुलिस की बात

गुप्ता ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया- आरोपियों ने बाड़े के पास डेरा कॉम्प्लेक्स और एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। आरोपी पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए सिलेंडर में आग लगाने के लिए तैयार थे। पुलिस बार-बार लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणा कर रही थी। न केवल उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, बल्कि पुलिस को धमकी दी कि अगर वे उनके करीब आए, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। पुलिस ने फिर से सरपंच और कुछ ग्रामीणों को अंदर जाने के लिए कहा और लोगों को बाहर निकालने में असफल रहे। पुलिस पार्टी ने गुरुद्वारे के अंदर से तेज आवाज सुनी, जिससे उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ निर्दोष लोगों को बंधक बनाया जा रहा है।
निहंगों ने गोलियां चलाईं
आईजी पटियाला और एसएसपी पटियाला व एडीजीपी राकेश चंद्र के नेतृत्व में विशेष संचालन समूह (एसओजी) ने निहंग अपराधियों को बाहर निकालने के लिए इमारत में प्रवेश किया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर कुछ गोलियां भी चलाईं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी कार्रवाई सावधानीपूर्वक की गई।
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तीन पुलिस वाले घायल

पुलिस महानिदेशक ने रिपोर्ट दी कि ए.एस.आई. हरजीत सिंह (2155), जिसका हाथ सब्ज़ी मंडी में हमले के दौरान कट गया था, को पीजीआई में स्थानांतरित कर दिया गया है। चंडीगढ़ में प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है। तीन अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। ठाणे सदर पटियाला के एस.एच.ओ. इंस्पेक्टर बिकर सिंह (10 पीआर) भी घायल हैं। राज सिंह के बाएं पैर (1415) और ए.एस.आई. रणबीर सिंह (1445) के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। इसके अलावा, मंडी बोर्ड के कर्मचारी यादविंदर सिंह को भी मामूली चोटें आईं हैं।
आपदा प्रबंधन अधिनियम में केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। थाना सदर पटियाला में सानौर रोड पटियाला की घटना के लिए पहला मामला दर्ज किया गया था। हत्या, गंभीर चोट, दंगा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पर हमला और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अभइयोग दर्ज किया गया है। सदर पटियाला में बलविंदर सिंह, जगमीत सिंह, बंत सिंह और निर्भोसिंह के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 307, 323, 324, 326, 353, 186, 332, 335, 148 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।
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आरोपियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। थाना सदर पटियाला में सानौर रोड पटियाला की घटना के लिए पहला मामला दर्ज किया गया था। हत्या, गंभीर चोट, दंगा, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पर हमला और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अभइयोग दर्ज किया गया है। सदर पटियाला में बलविंदर सिंह, जगमीत सिंह, बंत सिंह और निर्भोसिंह के खिलाफ आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 307, 323, 324, 326, 353, 186, 332, 335, 148 के तहत अभियोग दर्ज किया गया है।

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