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जांजगीर चंपा

तलवार से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी 14 साल बाद पकड़ाया, कोर्ट ने दी ये सजा…

-जानलेवा हमला करने के बाद फरार हो गया था आरोपी, रिपोर्ट लिखाने जा रहे साढ़ू पर भी किया था हमला

जांजगीर चंपाOct 22, 2019 / 05:24 pm

Vasudev Yadav

तलवार से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी 14 साल बाद पकड़ाया, कोर्ट ने दी ये सजा...

तलवार से जानलेवा हमला करने वाला फरार आरोपी 14 साल बाद पकड़ाया, कोर्ट ने दी ये सजा…

जांजगीर-चांपा. साढू सहित दो पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश ने एक-एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन के अनुसार जांजगीर थाना अंतर्गत 20 नवंबर 2005 की शाम रामखिलावन यादव अपने साढू बुधराम यादव के साथ घर में खाना खा रहा था। उसी समय विदेशी कंवर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। रामखिलावन जब घर से बाहर निकला तो विदेशी कंवर हाथ में तलवार रखा हुआ था। तलवार से रामखिलावन के बाएं कंधे पर हमला कर दिया। इससे वह घायल होकर गिर पड़ा। रामखिलावन के परिजन के आने के बाद विदेशी वहां से भाग गया।
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रामखिलावन के कंधे से लगातार खून बह रहा था। रामखिलावन का साढू बुधराम यादव रिपोर्ट लिखाने जा रहा था तो रास्ते में उस पर भी विदेशी कंवर ने टांगी से हमला कर दिया। वह बेहोश होकर गिर गया। आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे तो वहां से फिर विदेशी कंवर भाग निकला। बाद में मौखिक शिकायत थाना में दर्ज कराया गया। जिस पर पुलिस ने धारा 324 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

इसके बाद लगातार विदेशी कंवर फरार चल रहा था। पुलिस भी उसको ढूंढ़ नहीं पा रहा था। 14 साल बाद 2019 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायाय को प्रस्तुत किया। जिस पर सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व 100-100 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 5 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार गुप्ता ने पैरवी की।
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