एएसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि गाडागांव निवासी ज्योति बाला पुत्री सुजानसिंह ने 26 नवम्बर को रिपोर्ट दी कि दो साल पहले उसकी सगाई सिलेगढ़ निवासी राजेश पुत्र रोडूलाल राठौर से हुई थी। 2 जुलाई 17 को सगाई आदि की रस्में पूरी हुई।
गत 2 सितम्बर को दोनों पक्षों में चर्चा के बाद 28 नवम्बर को 2019 को शादी तय हुई। उस समय तक दहेज आदि की कोई बात नहीं हुई थी। इस दौरान शादी के कार्ड बंट चुके थे और सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। दुल्हन पक्ष ने शादी की सारी खरीदारी भी कर ली थी।
आरोप है कि शादी से दस दिन पहले 18 नवम्बर को दुल्हन पक्ष के लोग लगन लेकर गए तो दूल्हे राजेश, पिता रोडूलाल व मां संतोष बाई ने दहेज में कार व 10 लाख रुपए की मांग रखी। दूल्हे राजेश ने कहा कि कार व दस लाख रुपए के अलावा अगर अच्छे होटल का इंतजाम नहीं हुआ तो हम बारात लेकर नहीं आएंगे।
जब दुल्हन पक्ष ने इतना दहेज देने में असमर्थता जताई तो उनको गाली गलौच कर निकाल दिया। पुलिस पीडि़ता के दिए बयान एवं रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
दुल्हन पक्ष की ओर से रटलाई थाने में दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करवाया गया है। दोनों पक्षों को बुलाया है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि कितने दहेज की मांग की गई थी।
अर्जुनसिंह शेखावत, पुलिस उपअधीक्षक, जांच अधिकारी