जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी जसराज बोथरा ने सोमवार को जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक में टेक्सटाइल उद्यमियों को बताया कि यह अनुमति उन उद्योगों को ही दी जाएगी जिनके पास केन्द्रीय भूजल बोर्ड के नियमानुसार सभी दस्तावेज पूरे होंगे।
—— जोधपुर नोटिफाइड ब्लॉक में शामिल, लूणी सुरक्षित जोधपुर शहर नोटिफाइड ब्लॉक में शामिल है। वर्ष 2011 में मण्डोर ब्लॉक को नोटिफाइड क्षेत्र में शामिल किया गया, जोधपुर शहर मण्डोर ब्लॉक में है और यहां पेयजल के अलावा अन्य उपयोग के लिए बोरवेल खुदाई अवैध है। आसपास के अतिदोहित क्षेत्र में भी पेयजल व कृषि के लिए ही भूजल का उपयोग किया जा सकता है। औद्योगिक उपयोग के लिए बोरवेल की स्वीकृति नहीं दी जा सकती।
— केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री के प्रयासों से मिली राहत
बोथरा ने बताया कि टेक्सटाइल इकाइयों को पुन: जीवित करने के लिए एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत को समस्या से अवगत कराया था। शेखावत ने इस समस्या को प्राथमिकता से उठाने का भरोसा दिलाया था।