प्रतिबंध की उड़ रही धज्जियां राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2010 से पॉलीथिन एवं प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण, भण्डारण, बेचान, स्थानांतरण और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, भण्डारण, बेचान, स्थानांतरण और आयात करने पर एक लाख का जुर्माना एवं पांच वर्ष के कारावास का प्रावधान भी है। (निसं)
पॉलिथिन पशुओं के लिए जहर समान है जो शरीर में प्रवेश के बाद स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह पॉलिथिन पशुओं के शरीर में जमा हो जाता है। जिससे पशुओं की भूख कम हो जाती है। इससे पशु कमजोर होकर मौत का शिकार हो जाते हैं।
नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग, फलोदी पॉलीथिन एवं प्लास्टिक बैग का उपयोग बंद करने के प्रति लोगों को जागरूक होना होगा। राज्य सरकार को भी प्रतिबंध को और सख्त करना होगा।
रविन्द्र जैन
भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, जोधपुर।