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RAJPASA : हार्डकोर पर 16 साल में 32 एफआइआर दर्ज, अब राजपासा में निरूद्ध

– अब एक साल जेल में बंद रहेगा, गृह विभाग ने किया अनुमोदन

जोधपुरMay 15, 2024 / 12:38 am

Vikas Choudhary

RAJPASA shyamlal

श्यामलाल बिश्नोई

जोधपुर.

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (राजपासा) 2006 के तहत पुलिस स्टेशन करवड़ के एक हार्डकोर-हिस्ट्रीशीटर को मंगलवार को एक साल के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल में निरूद्ध करवाया गया है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि करवड़थानान्तर्गतजुड निवासी श्यामलाल पुत्र हरचंदराम बिश्नोई हार्डकोर व हिस्ट्रीशीटर है, जो लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। पुलिस की अनुशंषा के बाद जिला कलक्टर फलोदी ने गत 18 अप्रेल को उसे राजपासा में निरूद्ध करने के आदेश जारी किए थे। इसका पता लगते ही आरोपी फरार हो गया था। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (पूर्व) वीरेन्द्रसिंह व सहायक पुलिस आयुक्त (मण्डोर) पीयूष कविया के निर्देशन में थानाधिकारी अवधेश सांदू के नेतृत्व में पुलिस ने साइबर सैल टीम की मदद से तलाश के बाद श्यामलाल बिश्नोई को हिरासत में लिया। तत्पश्चात उसे जेल भिजवा दिया गया।
एडीसीपी वीरेन्द्रसिंह ने बताया कि गृह विभाग ने श्यामलाल को राजपासा में निरूद्ध करने संबंधी आदेश को अनुमोदित किया है। वह एक साल तक जेल में बंद रहेगा।

32 एफआइआर दर्ज, 3 में सजा, एक में राजीनामा

आरोपी श्यामलाल के खिलाफ वर्ष 2008 से अब तक 32 एफआइआर दर्ज हो चुकी है। जिसमें हत्या, जानलेवा हमला, बलवा, उद्यापन, मारपीट, टोल नाका कर्मचारियों पर हमला आदि शामिल है। 29 मामलों में कोर्ट में चालान पेश हो चुका है। एक में राजीनाम हुआ था। तीन मामलों में सजा सुनाई गई थी। दो मामले पुलिस में लम्बित हैं।

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