उल्लेखनीय है, कि आर्म्स एक्ट मामले में 18 जनवरी 2017 में सीजेएम कोर्ट ने सलमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर जिला में अपील की है। तो वही हिरण शिकार प्रकरण में सलमान खान को ५ साल की सजा सुनाई गई है जिसकी भी अगली सुनवाई 17 जुलाई को ही होनी है। गौरतलब है कि इन दोनों मामलों में गवाह व अभियुक्त एक ही हैं। मामलों की प्रकृति लगभग समान है, इसलिए दोनों मामलों को साथ ही सुना जाएगा। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के विरुद्ध आर्म्स एक्ट मामले में मंगलवार को राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों मामलों की समानताएं देखते हुए सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने जिला व सेशन जज चंद्रकुमार सोनगरा से आग्रह किया कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ ही हो। हस्तीमल सारस्वत ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि कांकाणी हिरण शिकार मामले में अपील पर भी आगामी 17 जुलाई को पेशी है, इसलिए इस मामले को भी उसके साथ सुना जाए। कोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करते हुए आर्म्स एक्ट और कांकणी हिरण शिकार मामले की सुनवाई एक ही दिन 17 जुलाई को सुनने का फैसला कर लिया है।
इन दोनों मामलों के अलावा सलमान खान पर कोर्ट के समक्ष झूठा प्रार्थना पत्र पेश करने का भी आरोप है। गौरतलब है कि अवैध हथियार के मामले में सरकार द्वारा लगाए गए दो प्रार्थना पत्रों पर फैसला नहीं हो पाया था। प्रार्थना पत्रों में सलमान खान पर आरोप था कि उसने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया था कि हथियार का लाइसेंस घर पर ही होगा, मिल नहीं रहा है शायद कहीं गुम हो गया है। जांच के दौरान तथा एक गवाह के बयान से पता चला कि सलमान का लाइसेंस गुम नहीं हुआ, बल्कि नवीनीकरण के लिए पुलिस कमिश्नर मुंबई के पास जमा किया हुआ था। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने सलमान के खिलाफ अर्जी पेश की थी। इस मामले की सुनवई 24 मई को होगी।