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कानपुर

दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब कानपुर में भी कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए नए नियम

अब शासन के आदेश पर कानपुर में भी जिलाधिकारी ने नए नियम जारी किए हैं।

कानपुरMar 24, 2021 / 08:13 pm

Arvind Kumar Verma

दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब कानपुर में भी कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए नए नियम

दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद अब कानपुर में भी कोरोना को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए नए नियम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
कानपुर. देशभर में कोरोना संक्रमितों (Corona Sankraman) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर होली पर्व (Holi Festival) को देखते हुए दिल्ली (Delhi Corona Guideline) और महाराष्ट्र (Maharashtra Corona Guideline) में नई गाइड लाइन जारी कर दी गई थी। वहीं अब शासन के आदेश पर कानपुर में भी जिलाधिकारी (Kanpur DM) ने नए नियम जारी किए हैं।
जानिए कोविड के तहत नए नियम

शहर में बिना प्रशासन अनुमति के कोई कार्यक्रम या जुलूस भी होगा। सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। सेनेटाइजर की छोटी शीशी रखें। किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम में 60 वर्ष से अधिक उम्र, 10 वर्ष से छोटे बच्चों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अत्यधिक संक्रमण वाले स्थानों पर त्योहार वर्जित और उस क्षेत्र में कोविड नियम पालन कराना अनिवार्य। कक्षा 8 तक के समस्त निजी/सरकारी व अर्द्ध सरकारी विद्यालयों में 24 मार्च से 31 मार्च तक होली का अवकाश करें। मेडिकल और नर्सिग कॉलेज छोड़कर अन्य शिक्षण संस्थान दिनांक 25 से 31 मार्च तक के मध्य होली का अवकाश घोषित करेंगे। परन्तु जहां परीक्षायें चल रही हैं, उन्हें कोविड नियम के तहत कराएं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों का बाहर आवागमन न्यूनतम हो।
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरों में प्रत्येक वार्ड स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी/कर्मी की तैनाती की जाये, जो ग्राम निगरानी समिति के माध्यम से यह सुनिश्चित करेंगे कि बाहर से आने वाले लोग अपनी-अपनी जांच करवायें व जांच का परिणाम आने तक अपने घर में ही रहेंगे। कान्टेक्ट ट्रेसिंग को तीव्र गति से किया जाये और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आयें उनके समस्त कान्टेक्ट (औसतन 25-30) 48 घंटे के अन्दर चिह्नित करते हुए उनकी जांच कराए जाए। सभी जनपदों में डेडीकेटेड हॉस्पिटल संचालित रहें व भविष्य के लिए अन्य अस्पतालों को भी इसके लिए नोटिस देकर तैयार रखा जाये। आवश्यक मानव संसाधन और उपकरणों की व्यवस्था की जाये। कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय किया जाये। इन्फ्रारेड थर्मामीटर एवं पल्स आक्सीमीटर का उपयोग करते हुए लक्षण युक्त लोगों की पहचान की जाये।
रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों एवं बस स्टेशनों पर यात्रियों की सघन कोविड जांच करायी जाये। पब्लिक लिक एड्रेस सिस्टम को पुन: क्रियाशील करते हुए लोगों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए सावधानी का संदेश निरन्तर दिया जाये व आम जनता में कोविड वैक्सीनेशन का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। वैक्सीनेशन का कार्य तीव्र गति से किया जाये तथा इसक वेस्टेज को हर हाल में रोका जाये। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ न होने दी जाये और इस हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायें। जब भी कोई बंदी जेल से बाहर जाये तो कारागार प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन हो तथा जब बंदी वापस आये तो उसकी कोविड जांच करा ली जाये। सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क का प्रयोग करना व शारीरिक दूरी रखना आवश्यक होगा। पुलिस सभी से सख्ती से कोविड नियमों का अनुपालन कराएं।
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