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कानपुर

नक्शा पास कराए बिना औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कराना पड़ेगा महंगा

अवैध निर्माण पर शमन शुल्क में पांच गुना हुई बढ़ोत्तरी, कवर्ड एरिया की जगह अब पूरे भूखंड पर लगाया जाएगा चार्ज

कानपुरMay 08, 2019 / 11:39 am

आलोक पाण्डेय

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नक्शा पास कराए बिना औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण कराना पड़ेगा महंगा

कानपुर। औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर बिना नक्शे के कराए गए निर्माण को वैध कराने के लिए अब जेब ज्यादा हल्की करनी पड़ेगी। उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक क्षेत्र के हर अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए वसूले जाने वाले शमन शुल्क में पांच गुना बढ़ोत्तरी कर दी है।
बिना नक्शे का निर्माण अवैध
यूपीसीडा सहित सभी प्राधिकरणों, निगम और आवास विकास परिषद की योजनाओं में स्वीकृत नक्शे के विपरीत या अतिरिक्त निर्माण को अवैध निर्माण माना जाता है। इस तरह के हर निर्माण को वैध घोषित कराने के लिए शमन शुल्क जमा करके वैध कराया जाता है। अन्यथा वह अवैध माना जाता है।
पांच गुना बढ़ाया चार्ज
अभी तक किसी भी अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए १० रुपए प्रतिवर्गमीटर का शमन शुल्क लगता था। अगर किसी ने १००० वर्गमीटर के भूखंड पर ५०० वर्गमीटर का अवैध निर्माण कराया है तो उससे ५०० वर्गमीटर पर शमन शुल्क वसूला जाता है। इस हिसाब से ५०० वर्गमीटर का शमन शुल्क ५००० हजार वसूला जाता था जो अब बढ़कर ५० हजार हो गया है।
कवर्ड एरिया नहीं पूरे प्लाट पर लगेगा चार्ज
शुल्क बढ़ाने के साथ-साथ नियम में एक और बदलाव किया गया है। पहले भूखंड पर कराए गए अवैध निर्माण के क्षेत्रफल पर ही शमन शुल्क वसूला जाता था पर अब उस पूरे भूखंड के हिसाब से वसूली की जाएगी। निर्माण चाहे पूरे भूखंड पर हो या उसके थोड़े से हिस्से पर। अब भूखंड के कवर्ड एरिया की जगह पूरे भूखंड पर शमन शुल्क देना होगा।
अवैध निर्माण पर लगेगा अंकुश
शमन शुल्क बढ़ाए जाने के पीछे यूपीसीडा अफसरों का अलग तर्क है। अफसरों का कहना है कि शमन शुल्क बढ़ाए जाने से अब औद्योगिक क्षेत्र में लोग अवैध निर्माण करने से बचेंगे, क्योंकि ऐसा करने पर उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसी कारण शमन शुल्क बढ़ाया गया है।

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