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कृषि उपकरण बांटने में बड़ी धांधली, दो कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर ने छह अन्य अधिकारियों के निलंबन के लिए सरकार को लिखा पत्र

वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को नि:शुल्क कृषि उपकरण वितरण में धांधली करने वाले दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को कबीरधाम कलेक्टर (Kawardha Collector) अवनीश शरण ने शनिवार को निलंबित कर दिया।

कवर्धाNov 02, 2019 / 03:54 pm

Dakshi Sahu

कृषि उपकरण बांटने में बड़ी धांधली, दो कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर ने छह अन्य अधिकारियों के निलंबन के लिए सरकार को लिखा पत्र

कृषि उपकरण बांटने में बड़ी धांधली, दो कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित, कलेक्टर ने छह अन्य अधिकारियों के निलंबन के लिए सरकार को लिखा पत्र

कबीरधाम. वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों (Baiga tribal in Kawardha) को नि:शुल्क कृषि उपकरण वितरण में धांधली करने वाले दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों (Rural Agricultural Extension Officers suspend) को कबीरधाम कलेक्टर अवनीश शरण ने शनिवार को निलंबित कर दिया। वहीं दोषी अन्य छह ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को पत्र लिख दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य पंडरिया विकासखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को लगभग 66 लाख 36 हजार रूपए की लगात से लघु कृषि उपकरण नि:शुल्क वितरण करना था। वितरण में अनियमिता बरती गई। जांच में शिकायत भी सही पाई गई।
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इनको किया निलंबित
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने कृषि उपकरण बांटने में धांधली करने वाले कामठी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एमआर श्याम और मुनमुना में पदस्थ अभय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा 6 अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भी दोषी पाए गए है। इस पूरे प्रकरण में वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी केआर प्रधान, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी किर्ती कुमार पोर्ते, कोमल सिंह बघेल, अखिलेश कुमार देवांगन, धनश्याम सिंह ओट्टी और जेएस पैकरा दोषी पाए गए हैं। वर्तमान में ये सभी अधिकारी तलाबदले के बाद अंबिकापुर, संचालनालय कृषि, मुंगेली, कोरबा, और बिलासपुर में पदस्थ हंै।
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यह है पूरा मामला
कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी क्षेत्र पंडरिया विकासखण्ड के 1348 वन पट्टाधारी बैगा हितग्राहियों को वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय क्षेत्रीय सहायता योजना के तहत लगभग 66 लाख 36 हजार रूपए की लागत से लघु कृषि उपकरण नि:शुल्क वितरण करना था। प्रत्येक किसानों को लघु कृषि उपकरण धान उड़ावनी पंखा एक नग, गैती एक नग, फावड़ा दो नग, तसला एक नग, कुदाली एक नग, हसिया दो नग, स्पे्रयर एक नग, हैण्ड हो दो नग कुल 12 लघु कृषि उपकरण वितरण करना था, लेकिन किसानों को सभी समाग्री वितरण नहीं किया गया। एक किसान को लगभग 4 हजार 929 रुपए की लागत से लघु कृषि उपकरण वितरण करना था। वितरण करने में बड़ी लापरवाही बरती गई।
दो जांच टीम ने पाया शिकायत सही
कलेक्टर ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच के लिए दो अलग-अलग विभाग की टीम बनाई थी। एक टीम में अनुविभागीय राजस्व पंडरिया और दूसरी टीम में कृषि विभाग के सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा जांच की गई। दोनों टीम ने सभी किसानों से भेंट कर इस प्रकरण की जांच की। जांच में वन पट्टाधारी किसानों को नि:शुल्क वितरण होने वाले लघु कृषि उपकरण के वितरण में अनियमितता सही पाई गई। जिसके बाद कबीरधाम कलेक्टर ने यह बड़ी कार्रवाई की है।

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