घटना स्थल इटारसी होने के कारण प्रकरण जीआरपी इटारसी को दिया गया। मामले की जांच करते हुए मोबाइल की लोकेशन के आधार पर संदेही मिला। जिस पर पुलिस अधीक्षक रेल भोपाल हितेश चौधरी एवं उप पुलिस अधीक्षक अजय सेंगर के निर्देशानुसार टीआइ बीएस चौहान के मार्गदर्शन में टीम का गठन कर स्थानीय जीआरपी के एएसआइ शेख मकसूद, आरक्षक राम, कैलाशचंद सिरपुर जिला धुलिया पहुंचे, जहां पर संदेही गोपाल पिता संतोष पंवार उम्र 28 वर्ष तहसील सिरपुर जिला धुलिया महाराष्ट्र के पास चोरी किया मोबाइल मिला। संबंधित ने मोबाइल चंद्रशेखर भगवान शर्मा निवासी यावल जिला जलगांव महाराष्ट्र से खरीदना बताया, जिसकी निशानदेेही पर आरोपी चोर को तलाश करते हुए गिरफ्तार किया। चंद्रशेखर ने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया। मोबाइल चुराने और खरीदने वाले दोनो आरोपियों को जीआरपी इटारसी लेकर आई। जहां पर पूछताछ करने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। मामले में मुख्य आरोपी चंद्रशेखर को धारा 379, 201 के तहत जेल भेज दिया गया, जबकि मोबाइल खरीदने वाले आरोपी गोपाल पर धारा 379, 411 का प्रकरण दर्ज कर जमानत दे दी गई।
हर किसी को अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल रखने की चाहत होती है, ऐसे में जैसे भी मिले लोग खरीद लेते हैं, लेकिन यदि बिना रसीद के मोबाइल खरीद रहे हैं और अगर वह चोरी का हुआ, तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए मोबाइल या अन्य कोई कीमती वस्तु खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें की वह चोरी की न हो।