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खरगोन

छह साल पहले युवक ने चौराहे पर छात्रा को गोली मार मौत के घाट उतारा, अब काटेगा आजीवन कारावास

जघन्य हत्या पर कोर्ट का फैसलाएक तरफा प्रेम प्रसंग में युवक ने छात्रा को दिनदहाड़े गोली मार की थी हत्या, छह साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, युवक को आजीवन कारावास-13 अक्टूबर 2014 की घटना, कसरावद पुलिस ने दर्ज किया था केस, मंडलेश्वर कोर्ट में बुधवार को आया फैसला, कारावास के साथ डेढ़ लाख जुर्माना भी लगाया

खरगोनFeb 17, 2021 / 08:53 pm

Gopal Joshi

Important decision of Nagaur Consumer Forum

Important decision of Nagaur Consumer Forum

खरगोन.
कसरावद में करीब छह साल पहले १३ अक्टूबर २०१४ को दिनदहाड़े एक युवक ने कोचिंग जा रही छात्रा को सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतारा था। युवक छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती का भाई तैयार नहीं था। इसी के आरोपी युवक ने यह कृत्य किया। बुधवार को उक्त मामले में मंडलेश्वर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उक् प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज हत्या में लिया गया था।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया आरोपी आसिफ उर्फ सोनू निवासी कसरावद की युवती के भाई से दोस्ती थी। इससे आरोपी का उसके घर आना-जाना था। आरोपी आसिफ ने छात्रा के भाई से बोला कि उससे शादी करना चाहता है। इससे नाराज छात्रा के भाई ने आसिफ का अपने घर आना.जाना बंद कर दिया। आसिफ उसे धमकी दी कि अगर युवती की शादी नहीं की तो वह उसे गोली मार देगा। इसके बाद 13 अक्टूबर 2014 को उसने धमकी को हकीकत में तब्दील कर दिया।
कोचिंग जा रही छात्रा को सिर में गोली मारी थी
छात्रा जब अपने घर से कोचिंग जा रही थी उसी समय आरोपी आसिफ उर्फ सोनू दोस्त अकील उर्फ गुड्डू के साथ मस्जिद के पास खड़ा था। छात्रा को अकेला आता देखकर आसिफ ने देशी कट्टा निकाल कर उस पर तान दिया। यह देख छात्रा घबराई। जान बचाने के लिए वहां से भागने लगी। तभी आसिफ ने उसके सिर पर गोली मार दी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
छह साल बाद आया फैसला
कसरावद पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र मंडलेश्वर न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक प्रदीपसिंह अलावा ने किया। यहां विशेष न्यायाधीश आरती शर्मा ने आसिफ उर्फ सोनू को हत्या का दोषी बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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