scriptप्रतिबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़ आज से खुलेगा बाजार, मॉस्क लगाना और दो गज दूरी रखना होगा अनिवार्य | The market will open today | Patrika News
खरगोन

प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों को छोड़ आज से खुलेगा बाजार, मॉस्क लगाना और दो गज दूरी रखना होगा अनिवार्य

-31 मई तक प्रतिबंधित प्रतिष्ठानों में कोई छूट नहीं, स्कूल, कॉलेज,कोचिंग क्लास, हाट बाजार होटल, रेंस्टोरेंट सब बंद -केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित संस्थान व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में बनी सहमति

खरगोनMay 26, 2020 / 08:02 pm

Gopal Joshi

The market will open today

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में बाजार खोलने या बंद रखने पर विचार हुआ।

खरगोन.
कोरोना संक्रमण के चलते बीते ६० दिनों से शहर वीरान था। आवाजाही बंद थी। लेकिन सन्नाटे की यह चादर अब बुधवार से उठने वाली है। प्रशासन ने प्रतिबंधित प्रतिष्ठान, संस्थान और कार्यों को छोड़कर शेष बाजार खोलने का निर्णय लिया है। बाजार खुलने के बाद आवाजाही पर रोक नहीं होगी। जिले में एक शहर से दूसरे शहर बिना पास के जा सकते हैं। इस दौरान लोगों को खुद की सुरक्षा के लिए मॉस्क लगाना और दो गज दूरी रखना अनिवार्य होगा।
कोरोना संक्रमण के फैलते दायरे के बीच जिले में थोड़ी सी राहत मिली है। रिकवरी दर ८२.३५ प्रतिशत हो गया है। एहतियातन अब बाजार पूर्व खुलेंगे। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इसमें बाजार खोलने या बंद रखने पर विचार हुआ। समिति अध्यक्ष कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने कहा- राज्य व केंद्र सरकार ने 31 मई तक प्रतिबंधित प्रतिष्ठान और संस्थानों को बंद किया है। उसी तर्ज पर यहां भी प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन होगा। कलेक्टर ने समिति के समक्ष यह प्रस्ताव भी रखा कि इनके अलावा यदि जिले में कुछ और संस्थान बंद करना है, तो निर्णय लिया जाएगा।
वह संस्थान, प्रतिस्ठान व कार्य जो रहेंगे बंद
संस्थान : जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चालू रह सकती है।
प्रतिष्ठान : इसके अलावा सभी होटल, रेस्टोरेंट, पान दुकान व अन्य खाने-पीने की दुकानें, ठेले बंद रखेंगे।
यह गतिविधियां भी बंद : सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम व इस तरह की अन्य गतिविधियां भी बंद रहेगी। आयोजन प्रतिबंधित : धार्मिक स्थान, प्रार्थना स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन और मनोरंजन की गतिविधियां बंद होगी। जिले में सेल व हॉट बाजार भी प्रतिबंधित रहेंगे।
केवल सरकारी अमला व दूध वालों को छूट
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे जिले में कफ्र्यू लागू रहेगा। इस दौरान कोविड.19 में कार्यरत अमला, शासकीय अधिकारी.कर्मचारी व घर-घर दूध वितरण करने वाले को छूट रहेगी। कंटेनमेंट एरिया के भीतर केवल अत्यावश्यक वस्तु की आपूर्ति चालू रहेगी।
शहर में निकले तो यह रखें सावधानी, बरती लापरवाही तो भरना पड़ेगा जुर्माना
बाजार खुलने के बाद एक दम से भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मॉस्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। यदि आप बिना मॉस्क मिलते हैं तो आप के ऊपर १०० रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर १००० रुपए दंड होगा। यह कार्रवाई नगरपालिका करेगी।
केरल, तमिलनाडू के श्रमिकों को छोड़ेंगे भोपाल तक वहां से मिलेगी ट्रेन
जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने बताया 28 मई को भोपाल से केरल व तमिलनाडू के लिए ट्रेन रवाना होगी। खरगोन में ऐसे कोई श्रमिक हो, जो केरल व तमिलनाडू से है, उनको भोपाल तक बस द्वारा पहुंचाया जाएगा। केरल या तमिलनाडू जाने वाले श्रमिक जिला पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। बैठक में अब तक बाहर से आए मजदूरों को कोंडवाड़ा में रखे गए व्यक्तियों की जानकारी भी रखी गई।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो