संस्थान : जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग क्लासेस बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चालू रह सकती है।
प्रतिष्ठान : इसके अलावा सभी होटल, रेस्टोरेंट, पान दुकान व अन्य खाने-पीने की दुकानें, ठेले बंद रखेंगे।
यह गतिविधियां भी बंद : सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, ऑडोटोरियम व इस तरह की अन्य गतिविधियां भी बंद रहेगी। आयोजन प्रतिबंधित : धार्मिक स्थान, प्रार्थना स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन और मनोरंजन की गतिविधियां बंद होगी। जिले में सेल व हॉट बाजार भी प्रतिबंधित रहेंगे।
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे जिले में कफ्र्यू लागू रहेगा। इस दौरान कोविड.19 में कार्यरत अमला, शासकीय अधिकारी.कर्मचारी व घर-घर दूध वितरण करने वाले को छूट रहेगी। कंटेनमेंट एरिया के भीतर केवल अत्यावश्यक वस्तु की आपूर्ति चालू रहेगी।
बाजार खुलने के बाद एक दम से भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मॉस्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। यदि आप बिना मॉस्क मिलते हैं तो आप के ऊपर १०० रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर १००० रुपए दंड होगा। यह कार्रवाई नगरपालिका करेगी।
जिला पंचायत सीईओ डीएस रणदा ने बताया 28 मई को भोपाल से केरल व तमिलनाडू के लिए ट्रेन रवाना होगी। खरगोन में ऐसे कोई श्रमिक हो, जो केरल व तमिलनाडू से है, उनको भोपाल तक बस द्वारा पहुंचाया जाएगा। केरल या तमिलनाडू जाने वाले श्रमिक जिला पंचायत में संपर्क कर सकते हैं। बैठक में अब तक बाहर से आए मजदूरों को कोंडवाड़ा में रखे गए व्यक्तियों की जानकारी भी रखी गई।