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कोलकाता

बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को ५ साल की सजा

-घटना से २२ दिन के भीतर कोर्ट ने सुनाई सजा

कोलकाताApr 04, 2019 / 03:45 pm

Rakesh Mishra

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5-year sentence for raping child

बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी को ५ साल की सजा
-घटना से २२ दिन के भीतर कोर्ट ने सुनाई सजा

कोलकाता
चितपुर थाना इलाके में एक बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने ५ साल की सजा और १० हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना नहीं भरने पर ६ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बुधवार को सियालदह एडीजे फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त का नाम बसीर खान है।
मालूम हो कि चितपुर थानांतर्गत दमदम रोड इलाके की रहने वाली एक महिला ने ११ मार्च को बसीर खान के खिलाफ बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी। १२ मार्च को पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। १८ मार्च को आईओ शष्ठीदार महतो ने कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। ३ अप्रेल को कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उसे ५ साल की सजा सुनाई। उल्खेनीय है कि सियालदह कोर्ट ने इसके पहले भी कई मामलों में कम समय पर सुनवाई कर मिशाल पेश किया है।
२२ किलो गांजा के साथ बाबूघाटा से २ युवक गिरफ्तार

कोलकाता पुलिस की वॉच सेक्शन ने गांजा तस्करी के आरोप में २ जने को गिरफ्तार किया है। इनके नाम असीदुल सरदार (२२) व अकीकुल सरदार (२०) है। इनके पास से पुलिस ने २२ किलो ९९० ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मंगलवार रात करीब १०.१५ बजे के करीब बाबूघाट इलाके से इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। संदेह होने पर पुलिस ने इनसे पूछताछ करने के बाद इनके बैग की तलाशी ली थी। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गांजा कहा से लेकर आए थे और किसे सप्लाई करने वाले थे, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मालूम हो कि महानगर में गांजा, हेराइन ,हथियार तस्करी के मामल में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।
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