इससे पहले चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। 19-0 मत से सौरभ सिंह को उनके पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद मामला हाईकोर्ट गया था। गत सोमवार को हाईकोर्ट ने चेयरमैन को अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। इसके लिए मंगलवार की दोपहर 1 बजे का समय निर्धारित किया गया था। मतदान में भाजपा का कोई पार्षद उपस्थित नहीं हुआ और तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर भाटपाड़ा नगरपालिका पर कब्जा जमा लिया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भाजपा के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि पार्टी ने खंडपीठ के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।