scriptपश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं | Fire Audit necessary for License Renewal in West Bengal | Patrika News
कोलकाता

पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं

पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं । मार्केट या शॉपिंग मॉल चलाने के लिए हर साल फायर ऑडिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार फायक लाइसेंस र² कर देगी।

कोलकाताNov 29, 2018 / 06:18 pm

Prabhat Kumar Gupta

kolkata west bengal

पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं


– एक महीने के भीतर मिलेगा फायर लाइसेंस
-विधानसभा में बोले नवनियुक्त दमकल मंत्री हकीम
कोलकाता.
पश्चिम बंगाल में फायर ऑडिट नहीं कराए तो खैर नहीं । मार्केट या शॉपिंग मॉल चलाने के लिए हर साल फायर ऑडिट करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर राज्य सरकार फायक लाइसेंस र² कर देगी। पिछले सप्ताह दमकल विभाग का दायित्व संभालने के बाद राज्य के शहरी विकास तथा नपा मामलों के मंत्री फिरहाद हकीम ने विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब से हर साल मार्केट, शॉपिंग मॉल और बहुमंजिला मकानों के लिए फायर ऑडिट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कराने वाले दुकान, मॉल, रेस्तरां, गोदाम व बहुमंजिले भवन आदि का फायर लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। हकीम ने कहा कि अग्निशमन विभाग का दायित्व लेने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा अग्निशमन व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्णय लिया है। फायर लाइसेंस पाने के लिए हैरानी होने के आरोपों को खारिज करते हुए हकीम ने कहा कि आवेदन करने के 30 दिनों अर्थात् एक महीने के भीतर आवेदक के नाम फायर लाइसेंस जारी कर दी जाएगी। सदस्यों के सवालों के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि सारी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे आवेदक को किसी अधिकारी की दया पर निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बताया कि विभाग से फायर लाइसेंस के आधार पर ही आवेदक दूसरा लाइसेंस पाने का हकदार होगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो