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कोरबा

नई पहल : बाल संप्रेषण गृह से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी

पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने कि व्यवस्था

कोरबाNov 10, 2018 / 11:49 am

Shiv Singh

पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने कि व्यवस्था

पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने कि व्यवस्था

कोरबा. संप्रेषण गृह में बंद बाल आरोपियों को अब पेशी के लिए संप्रेषण गृह से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शासन स्तर पर उनकी पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कराने कि व्यवस्था की जा रही है।
जिसकी आधी से ज्यादा तैयारी पूरी हो चुकी है। जिले में 18 वर्ष से कम आयु वाले विधिक उल्लंघन में लिप्त किशोर आरोपियों के लिए रिस्दी चौक में संप्रेषण गृह स्थापित है। यहां कई किशोर हैं, जिन्हें अलग-अलग मामलों के कारण यहां रखा गया है। इन सभी के ऊपर विभिन्न मामले विचाराधीन हैं।
जिसकी पेशी के लिए सभी को संप्रेषण गृह से परिवहन कार्यालय के समीप स्थित किशोर न्याय बोर्ड लाया जाता है। मजिस्ट्रेट की अगुवाई व दो अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मामलों में सजा का निर्धारण या फिर अन्य कार्रवाई की जाती है। जब भी पेशी की तारीख होती है बाल संरक्षण अधिकारी के माध्यम से पुलिस बल की मांग की जाती है। इसके बाद बाल आरोपियों को पुलिस द्वारा संप्रेषण गृह से किशोर न्याय बोर्ड तक लाया जाता है और सुनवाई बाद उन्हें वापस संप्रेषण गृह छोड़ दिया जाता है।
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घट चुकी हैं कई घटनाएं, अब एहतियात
हाल ही में संप्रेषण गृह से एक किशोर को सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड लाए जाने के दौरान वह जवान से हाथ छुड़ाकर भाग निकला था। ऐसी और भी घटनाएं पूर्व में घट चुकी हैं। ऐसे में पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होने से इस तरह की परिस्थितियों के पुनरावृति की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी।


निर्णय आने में भी नहीं होगी देर
कई बार पेशी वाली तारीख को बल के उपलब्ध नहीं होने के कारण किशोरों को संपे्रषण गृह से बाहर लाना मुमकिन नहीं हो पाता। जिसके कारण पेशी में देरी से निर्णय आने भी देरी होती है। लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी होने से तय तारीख में ही बाल अरोपी पेशी में उपस्थ्ति रहेंगे।


-तय तारीख पर पेशी पूरी करने के साथ ही अन्य परेशानियों से बचने के लिए अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। जिसके लिए एंटिना आदि लगा दिए गए हैं। अब एलईडी टीवी व अन्य सेटअप भी लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है नवंबर के अंत में यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
-दया दास महंत, जिला बाल संरक्षण अधिकारी

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