इस मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था। इधर मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को जीवनकाल तक कारावास (Life time imprisonment) व 25 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 2019 को एक 5 साल की मासूम बच्ची से अनाचार
(Rape) की घटना हुई थी। घटना के समय मासूम अपने घर में अकेली थी और बाहर खेल रही थी। उसकी मां काम करने गई थी। इस दौरान सुबह करीब 8 बजे आरोपी पहुंचा और मासूम को कमरे में ले जाकर अनाचार किया था।
मासूम की हालत गंभीर होने के बाद उसने खुद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां से बालिका की नाजुक हालत को देखते हुए बिलासपुर अपोलो (Apolo Bilaspur) रेफर कर दिया गया था। अपोलो में विशेषज्ञ मेडिकल टीम की निगरानी में उपचार चल रहा था।
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इलाज के दौरान ही मासूम चार दिन तक कोमा में चली गई थी और 25 अप्रैल 2019 को उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी राहुल दास मानिकपुरी को गिरफ्तार कर जांच रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
कोर्ट ने सुनाया फैसला
मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने आरोपी को धारा 376(क)(ख), 304, व पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत जीवनकाल तक कारावास की सजा सुनाई है। वहीं आरोपी को 25 हजार रुपए जुर्माने से भी दंडित किया गया है।
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