scriptदरवाजा खुलवाकर किशोरी को अगवा कर गए 2 युवक, 10 दिन बनाए रखा बंधक, किया बलात्कार, मिली 20 साल की सजा | Minor girl hostage 10 days and raped, Court sentenced 20 year regorius imprisonment | Patrika News
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दरवाजा खुलवाकर किशोरी को अगवा कर गए 2 युवक, 10 दिन बनाए रखा बंधक, किया बलात्कार, मिली 20 साल की सजा

0 कोर्ट ने मुख्य आरोपी के सहयोगी को दी 3 साल कारावास की सजा, जून 2020 में आरोपियों ने वारदात को दिया था अंजाम, अपहरण कर बाइक में बैठाने के दौरान किशोरी ने शोर मचाया तो मुंह में ठूंस दिया था कपड़ा

कोरीयाMay 10, 2024 / 07:04 pm

rampravesh vishwakarma

Court decision
बैकुंठपुर. जून 2020 में 2 युवकों ने रात में दरवाजा खटखटाकर घर से 16 वर्षीय नाबालिग लडक़ी को अगवा कर लिया। इसके बाद उसे एक घर में बंद कर उससे एक युवक ने बलात्कार किया। यही नहीं, मुख्य आरोपी ने उसे उसी घर में 10 दिन तक बंधक बनाकर रखा और मारपीट भी की। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में हुई। इसमें कोर्ट ने मुख्य आरोपी को 20 साल तथा सहयोगी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कैलाश विश्वकर्मा ने बताया कि 16 वर्षीय पीडि़ता ने 4 जून 2020 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि घटना तिथि 24 मई 2020 की रात 8 बजे घर में सो रही थी। उसी समय आरोपी गंभीर सिंह और महेश सिंह ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर दोनों आरोपी पकड़े और जबरन बाइक में बैठाने लगे।
जब वह शोर मचाने लगी तो आरोपी महेश सिंह ने मुंह में कपड़ा ठंूस दिया। फिर दोनों बाइक में बैठाकर दूसरे गांव ले जाकर घर में बंद कर दिया। यहां आरोपी गंभीर सिंह चला गया और महेश सिंह ने उससे बलात्कार किया। साथ ही आरोपी ने १० दिन तक अपने घर में बंद कर रखा था।
जब पीडि़ता अपने घर जाने को बोलती थी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का से मारपीट करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी गंभीर सिंह और महेश सिंह के खिलाफ धारा 344, 366-क, 376, 323, 34 और धारा 4,6 पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष न्यायालय चिरमिरी ने प्रकरण की सुनवाई कर आरोपी महेश सिंह(29) को धारा 366-क में पांच साल सश्रम, धारा 3/4(2) संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सह आरोपी को 3 साल सश्रम करावास की मिली सजा

विशेष न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण करने में आरोपी का साथ देने वाले सह आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सह आरोपी गंभीर सिंह (31) को धारा 363 में तीन साल सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

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