दरअसल पीडि़त जनपद सदस्य व पति द्वारा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद आईजी से भी कार्रवाई की गुहार लगाई गई लेकिन वहां भी सुनवाई नहीं होने पर पीडि़त को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
कोरिया जिले के ग्राम पंचायत सोनहत वार्ड क्रमांक-3 निवासी परिवादी दिनेश कुमार सिंह पिता स्व बहादुर सिंह ने विशेष न्यायालय (Special court) में परिवाद प्रस्तुत किया। इसमें बताया कि उसकी पत्नी मानमती सोनहत क्षेत्र क्रमांक-2 की निर्वाचित जनपद सदस्य और अनुसूचित जनजाति वर्ग की है।
अनावेदकगण राजेश सिंह सेंगर जनपद सीइओ (Block CEO) सोनहत व आर. पाण्डेय सोनहत हैं। दोनों के द्वारा 30 दिसंबर 2020 को पंचायती कार्य में जबरन दबाव बनाने एवं अभद्र व्यवहार किया था। वहीं 12 जनवरी 2021 को शाम 7.30 बजे जनपद कार्यालय के सामने दोनों ने मेरा रास्ता रोकर जातिसूचक गाली-गलौज कर मेरी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी।
साथ ही कॉलर पकड़कर गाल में जोरदार थप्पड मारकर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मामले में परिवादी ने अपनी पत्नी मानमती को घटना की जानकारी दी। मामले में विशेष न्यायालय बैकुंठपुर में परिवाद प्रस्तुत कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी।
न्यायालय के आदेश पर आरोपीगण के खिलाफ धारा 294, 323, 34, 341, 506(बी), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(नृशंसता निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(द) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
सोनहत थाना से लेकर आईजी तक को सौंपी शिकायत
परिवादी दिनेश कुमार के अनुसार अनावेदकगण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कई जगह शिकायत दर्ज कराई गई थी। परिवादी की पत्नी जनपद सदस्य मानमती ने 1 जनवरी 2021 को सोनहत थाना, अजाक थाना, पुलिस अधीक्षक बैकुंठपुर में लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था।
साथ ही 8 फरवरी 2021 को पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा (Surguja IG) में शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई थी। बावजूद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर अनावेदकगण के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।