परिवहन विभाग के मुताबिक, शहर में डीजल से चलने वाले 15 हजार 899 वाहन हैं। इनमें ट्रक, बस ऑटो, टैक्सी समेत अन्य व्यवसायिक वाहन शामिल है। इसमें वे सभी वाहन शामिल हैं, जिनका पंजीकरण 1 अप्रेल 2006 तक हुआ है। जिन वाहन स्वामियों ने 15 वर्ष पूरे होने पर दोबारा पंजीकरण करवा लिया है, वे वाहन भी नहीं चल सकेंगे।
…. प्रदेश के पांच शहरों में रोक इन वाहनोंं का संचालन कोटा समेत प्रदेश के 5 शहरों में प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग से एनओसी लेकर इन शहरों के अलावा अन्य शहरों में इन वाहनों को संचालित किया जा सकेगा। सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करवा कर वाहनों को संचालित किया जा सकता है।
…. तो जब्त होंगे, जुर्माना भी 31 मार्च के बाद इस तरह के पुराने वाहनों के संचालन पर मोटर वाहन व पर्यावरण संरक्षण अधिनिमय के तहत कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर कर वसूला जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मुआवजे के रूप में 5 हजार रुपए भी वसूले जाएंगे।
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15 वर्ष पुराने डीजल से संचालित व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन सड़कों पर नजर आते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा व जुर्माना भी वसूला जाएगा।
दुर्गाशंकर मीना, जिला परिवहन अधिकारी, कोटा