आतंकवादियों द्वारा प्लेन हाईजैक की सूचना से मचा हडकम्प, सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हवाई अड्डा
गुमानपुरा थाने के तत्कालीन थानाधिकारी राजेश सोनी ने मामले में अनुसंधान किया और रिश्तेदार व पड़ौसियों से पूछताछ व मोबाइल कॉल डिटेल प्राप्त की। जिसमें रमेश देवी की अंतिम बार बात उनके पड़ौसी गोरधनपुरा निवासी महेन्द्र कुमार सेन(35) से हुई थी। इस पर पुलिस ने उससे पूछताछ की। जिसने हत्या करना कबूल कर लिया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।JEE Main 2018: ऑनलाइन आवेदन कल से, जानिए फार्म भरने की प्रक्रिया व अन्य जानकारियां
पुलिस को पूछताछ में पता चला कि रमेश देवी के अकेले रहने से महेन्द्र अक्सर उनके घर आता -जाता रहता था। वह उनकी देखभाल भी कर लेता था। 14 की रात को वह उनके घर गया और टीवी देखने लगा। जब रमेश देवी सो गई तो वह घर में तलाशी लेने लगा। इसी दौरान रमेश देवी की नींद खुली और शोर मचाया तो महेन्द्र ने पास में रखे डंडे से वार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उस पर केरोसीन डाकर आग लगाई और गैस का पाइप चाकू से काट दिया। जिससे वह पूरी तरह से जल गई थी। महेन्द्र घर से उनके कानो के सोने के टॉप्स व 4500 रुपए लेकर मकान को बाहर से बंद कर भाग गया।कॉलेजों में मचा बवाल, जिन्होने जिताया उन्होने ही कर दी छात्रसंघ अध्यक्ष की पिटाई
अपर लोक अभियोजक रितेष मेवाड़ा ने बताया कि एडीजे क्रम 1 अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपित को मृत्युदंड देने का आग्रह किया गया। न्यायाधीश संजय त्रिपाठी ने आरोपित महेन्द्र सेन को हत्या, लूट व सबूत मिटाने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा व 8 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।