कोटा

OMG: जीएसटी की मार झेल रहे व्यापारियों का हुआ ये हाल

जीएसटी अधिसूचना का इंतजार कर व्यापारी। व्यापार पर हो रहा असर। कोटा स्टोन पर जीएसटी 5 या 18 प्रतिशत, स्पष्ट नहीं।

कोटाOct 11, 2017 / 12:16 pm

ritu shrivastav

kota stone

देश में जीएसटी लागू हुए सात माह हो गए, लेकिन अभी तक भी केंद्र सरकार यह तय नहीं कर पाई की कोटा स्टोन पर कितना टैक्स वसूला जाना है। कोटा स्टोन के टैक्स को लेकर अभी भी अधिकारियों में संशय है। हालांकि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में पॉलिश कोटा स्टोन को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी की श्रेणी में डाल दिया, लेकिन अधिकारी अभी तक भी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि कोटा स्टोन के कौन से उत्पाद पर 18 फीसदी और कौन से उत्पाद पर 5 फीसदी टैक्स लगना है।
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स्लैब पर संशय, अफसर भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे

इसी शंका के समाधान को लेकर कोटा स्टोन स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एसो. के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क विभाग के उपायुक्त नरेश बुंदेल से मिला। उन्होंने टैक्स स्लेब स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन वे संशोधित नोटिफिकेशन हाथ में आने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में नजर आए। इस बारे में वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त से जानकारी लेनी चाही तो वे भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। केएसएसएसआईए के अध्यक्ष जगदीश शक्तावत, उपाध्यक्ष दिनेश डपकरा, सचिव अखलेश मेड़तवाल ने बुंदेला को 26 दिसम्बर 1990 का सर्कुलर दिखाया। जिसमें स्पष्ट था कि कोटा स्टोन रफ व पॉलिश एक श्रेणी में है। व्यापारियों का कहना था कि वैट में भी कोटा स्टोन पॉलिश व रफ को एक ही कर की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जीएसटी में इसकी श्रेणी स्पष्ट नहीं।
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नहीं कर पा रहे कारोबार

व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी में जो एचएसएन कोड है उसमें 6802 कोड में 28 प्रतिशत टाइल्स को माना गया है। एचएसएन कोड 2515 व 2516 में इसी पत्थर को 5 प्रतिशत कर श्रेणी में रखा है। वर्तमान में कोटा स्टोन की कर श्रेणी का सीधा जिक्र नहीं होने के कारण व्यापारी 5 प्रतिशत कर श्रेणी में बिल काट रहे हैं। कुछ व्यापारी 18 प्रतिशत में बिल बना रहे हैं। जो खुलकर व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। 750 कोटा स्टोन की खदानें, 5000 औद्योगिक इकाइयां, 150000 लोगों को मिल रहा है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार , 1000 करोड़ का सालाना कारोबार, 100 करोड़ के कोटा स्टोन का निर्यात
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अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता

वाणिज्यिक कर विभाग उपायुक्त एन.के. गुप्ता का कहना है कि कोटा स्टोन पर जीएसटी स्लेब क्या रहेगी। इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके टैक्स के बारे में अभी संशय है। जो अभी क्लियर नहीं हुआ है। केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त नरेश बुंदेला ने कहा कि टाइल्स को 28 फीसदी की स्लेब में रखा गया था। वहीं पॉलिश कोटा स्टोन भी 28 फीसदी की स्लेब में था। नॉन पॉलिश कोटा स्टोन 5 फीसदी की स्लेब में था, लेकिन हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री ने टाइल्स की स्लेब 28 से घटाकर 18 की है। उसमें कोटा स्टोन को कौनसी स्लेब में रखा है। यह तो संशोधित नोटिफिकेशन आने के बाद ही बताया जा सकता है।

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